Bihar Election: चुनाव आयोग ने जारी की नई मतदाता सूची, आपका नाम है या नहीं? जानिए कैसे चेक करें लिस्ट
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. इसी बीच राज्य में SIR की प्रकिया पूरी होने के बाद नई वोटर लिस्ट जारी की जा रही है. इस कदम के साथ मतदाता सूची में सुधार, नए नाम और आपत्तियों की सुनवाई की ऑफिशियल प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
Follow Us:
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. इसी बीच राज्य में SIR की प्रकिया पूरी होने के बाद नई वोटर लिस्ट जारी की है. इस कदम के साथ मतदाता सूची में सुधार, नए नाम और आपत्तियों की सुनवाई की ऑफिशियल प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी. हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि यह प्रक्रिया जारी रहने वाली है और चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक मतदाता अपने नाम और विवरण में सुधार कर सकते हैं.
नई वोटर लिस्ट जारी होने का फायदा?
नई मतदाता सूची का प्रकाशन सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए अपने नाम और विवरण की पुष्टि करने का अहम मौका है. इस सूची से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने पिछले महीनों में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने या गलतियों की शिकायत दर्ज की थी.
बता दें कि SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई मतदाता सूची जारी की गई है. इस दौरान चुनाव आयोग ने लोगों को नाम जोड़ने, त्रुटियां सुधारने और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया था. अब सभी आपत्तियों का निस्तारण कर संशोधित लिस्ट सार्वजनिक की जा रही है.
नाम गायब या गलती रह गई है तो क्या करें?
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम या विवरण से जुड़ी समस्या पाए जाने पर मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए फॉर्म-6 (नया नाम जुड़वाने के लिए) और फॉर्म-8 (गलती सुधारने के लिए) भरा जा सकता है. जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DM) भी इस प्रक्रिया पर नजर रखते हैं और लोग वहां भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधार की प्रक्रिया चुनाव की अधिसूचना आने तक जारी रहेगी. यानी मतदाता लिस्ट को पूरी तरह से अंतिम रूप तब मिलेगा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा.
ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं अपना नाम?
तकनीकी सुविधा के चलते अब मतदाता अपने नाम और विवरण ऑनलाइन भी देख सकते हैं. अपना नाम देखने को लिए आपको ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी-
- राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (ceoelection.bihar.gov.in) या (voters.eci.gov.in) पर जाएं.
- यहां Search in Electoral Roll ऑप्शन पर क्लिक करें.
- मतदाता पहचान पत्र (EPIC नंबर) या नाम, पिता/पति का नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारी भरकर चेक किया जा सकता है.
- राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी यह सुविधा उपलब्ध है.
इससे पहले एक अगस्त को चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया था. बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,817 मतदान केंद्रों के लिए तैयार मतदाता सूची का प्रारूप मान्यता राजनीतिक दलों के साथ भी शेयर किया गया था.
बता दें कि एसआईआर के पहले चरण में कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे. इनमें फर्जी मतदाता और मृतक मतदाता शामिल थे. साथ ही, उन लोगों के भी नाम हटाए गए थे, जिनका वोटर आईडी कार्ड किसी अन्य राज्य में बना हुआ है. हालांकि, इस पर कई नेताओं ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, जिस पर जमकर बहस चली थी.
खासकर विपक्षी पार्टियों के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खरगे, मनोज झा समेत अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा था और फर्जी अवैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर जमकर बवाल किया था.
इन सबके बीच, यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया गया, जहां एसआईआर की प्रक्रिया में आधार कार्ड को भी एक दस्तावेज के रूप में शामिल किए जाने को लेकर अंतरिम निर्देश जारी किया गया था.
यह भी पढ़ें
टिप्पणियाँ 0
कृपया Google से लॉग इन करें टिप्पणी पोस्ट करने के लिए
Google से लॉग इन करें