बिहार: EC ने जारी की SIR ड्राफ्ट में हटाए गए 65 लाख वोर्टस की लिस्ट, जानें कैसे चेक करें आपका नाम बचा है या नहीं
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर अपलोड कर दिए गए हैं. इसे कैसे चेक करें जानिए
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बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की राजनीति गरमाई हुई है. मुद्दा है चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा SIR. कांग्रेस लगातार आयोग पर इसे लेकर गंभीर आरोप लगा रही है, वहीं चुनाव आयोग ने भी हर आरोप का पलटवार किया है. बता दें आपको कि SIR के दौरान 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए थे. इन्हीं 65 लाख लोगों की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया और कहा कि सभी नाम वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं. जिसके बाद आयोग ने ये नाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं.
चुनाव आयोग ने दी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर अपलोड कर दिए गए हैं.
चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ), जो एसडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं, बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की सहायता से मतदाता सूची तैयार करते हैं और उसे अंतिम रूप देते हैं.
कैसे चेक करें अपना नाम?
बिहार में हुई SIR में अगर आपका नाम भी कटा है तो आप https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 इस वेवसाइट पर जाकर अपना नाम के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं. इस साइट में अपने जिले और विधानसभा को चुने और चेक करें. यहां आप अपने आसपास के लोगों के नाम की भी जानकारी निकाल सकते हैं.
‘सुप्रीम’ आदेश के बाद अपलोड हुए नाम
बता दें आपको कि पिछले सप्ताह बिहार में मतदाता सूची के SIR के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इसी दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया जिसमें कहा गया था कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हटाए गए नामों को सार्वजनिक किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को 56 घंटे का समय दिया था. 56 घंटों के भीतर ही चुनाव आयोग को सभी हटाए गए नामों को वेबसाइट पर अपलोड करना था. जिसके बाद आयोग ने कोर्ट के आदेश से सभी काटे गए नामों को जिलों की वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया है.
अब भी नाम जुड़वा सकते हैं- चुनाव आयोग
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चुनाव आयोग ने रविवार को एक प्रेस कांफ्रेंस भी की थी. जिसमें मुख्य चुनाव आयोग ने कहा था कि वोटर लिस्ट पब्लिश होने से पहले आम जनता औश्र लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय दिया था. अभी भी 15 दिनों का समय बाकी है. जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं. वे लोग आधार कार्ड के जरिए अपना नाम सूची में जुड़वा सकते हैं.
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