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डिप्लोमा फार्मेसी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह बदली

UP: किसी और तरीके से आवेदन नहीं होगा मान्य
परिषद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यू-राइज पोर्टल के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए सभी संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे तय समय सीमा के अंदर केवल यू-राइज पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें.

Image Source: Social Media

Diploma Pharmacy Changed Application Process: उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा स्तर की फार्मेसी पढ़ाई कराने वाले संस्थानों के लिए सत्र 2026–27 को लेकर एक अहम प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने साफ कर दिया है कि अब फार्मेसी से जुड़े सभी काम यू-राइज पोर्टल के जरिए ही होंगे. इससे पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी, सरल और एक ही जगह पूरी हो सकेगी.

अब हर तरह का आवेदन सिर्फ यू-राइज पोर्टल से


अब चाहे कोई नई डिप्लोमा फार्मेसी संस्था खोलनी हो, पहले से चल रहे संस्थान में नया कोर्स शुरू करना हो, सीटें बढ़ानी या घटानी हों, या फिर संस्था बंद करने (क्लोजर) का आवेदन देना हो - हर काम सिर्फ यू-राइज पोर्टल से ही किया जाएगा. इसके अलावा किसी भी ऑफलाइन या अन्य ऑनलाइन माध्यम से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा

30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका


प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार यह पूरी व्यवस्था लागू की गई है. परिषद से पहले से संबद्ध सभी पुराने संस्थान और नए आवेदन करने वाले संस्थान 30 अप्रैल तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. तय तारीख और समय के बाद कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा, इसलिए संस्थानों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

नई फार्मेसी संस्था खोलने के लिए क्या करना होगा

जो लोग प्रदेश में नई डिप्लोमा फार्मेसी संस्था खोलना चाहते हैं, उन्हें यू-राइज पोर्टल पर जाकर सबसे पहले पंजीकरण करना होग. इसके लिए पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन किया जाएगा. आवेदन करते समय सभी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी और संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा. आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने के लिए 5,900 रुपये का ऑनलाइन शुल्क भी जमा करना होगा.

पहले से चल रहे संस्थानों के लिए भी आसान प्रक्रिया


जो संस्थान पहले से परिषद से संबद्ध हैं और वे नया पाठ्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, सीटें बढ़ाना या घटाना चाहते हैं या संस्था बंद करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें यू-राइज पोर्टल पर अपने एसयू लॉग-इन से आवेदन करना होगा. इस श्रेणी के आवेदनों के लिए 11,800 रुपये का ऑनलाइन शुल्क निर्धारित किया गया है.

पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी


इस नई व्यवस्था से संस्थानों को कई फायदे होंगे. अब उन्हें अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया एक ही पोर्टल पर ऑनलाइन पूरी हो सकेगी. इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि काम में पारदर्शिता भी बनी रहेगी.

किसी और तरीके से आवेदन नहीं होगा मान्य
परिषद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यू-राइज पोर्टल के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए सभी संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे तय समय सीमा के अंदर केवल यू-राइज पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें. 

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