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UP में अब आसान होगा विवाहित महिलाओं का राशन यूनिट ट्रांसफर, योगी सरकार ने बदले नियम

UP: योगी सरकार की यह पहल विवाहित महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है और इससे उन्हें राशन से जुड़ी समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा.

Image Source: Social Media

Ration Card: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विवाहित महिलाओं को राहत देने के लिए एक बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है. अब शादी के बाद महिलाओं को राशन कार्ड में अपनी यूनिट ट्रांसफर कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब महिला का नाम मायके के राशन कार्ड से तब तक नहीं हटेगा, जब तक उसका नाम ससुराल के राशन कार्ड में सही तरीके से जुड़ नहीं जाता.

शादी के बाद होने वाली परेशानी होगी खत्म

अब तक शादी के बाद महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी राशन कार्ड को लेकर होती थी.कई बार मायके के कार्ड से महिला की यूनिट हटा दी जाती थी, लेकिन ससुराल के कार्ड में उसका नाम जुड़ने में महीनों लग जाते थे. इस बीच महिला को राशन का लाभ नहीं मिल पाता था. इसी समस्या को देखते हुए योगी सरकार ने यह नई व्यवस्था लागू की है, ताकि कोई भी विवाहित महिला राशन से वंचित न रहे.

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अधिकारियों को जारी हुए साफ निर्देश


इस नई व्यवस्था को लेकर खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने खाद्य आयुक्त, सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. पत्र में बताया गया है कि शादी के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं के यूनिट ट्रांसफर के आवेदन लंबित पड़े हैं. इसलिए सभी जिलों में इस प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाए, ताकि आवेदन जल्दी निपटाए जा सकें और महिलाओं को राहत मिल सके.

ऑनलाइन आवेदन से होगा यूनिट ट्रांसफर


नई गाइडलाइन के तहत अब विवाहित महिला को यूनिट ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद पूर्ति विभाग सीधे महिला की यूनिट को मायके के राशन कार्ड से हटाकर ससुराल के राशन कार्ड में जोड़ देगा. इसके लिए महिला को मायके के राशन कार्ड नंबर, वहां के राशन दुकानदार का नाम, ससुराल के राशन कार्ड नंबर, वहां के दुकानदार का नाम और अपना आधार नंबर देना होगा. इससे पूरा काम डिजिटल तरीके से जल्दी पूरा हो जाएगा.

ससुराल में कार्ड न होने पर भी मिलेगी सुविधा

नई व्यवस्था में यह भी साफ किया गया है कि अगर महिला की ससुराल में अभी राशन कार्ड नहीं बना है, लेकिन वह परिवार राशन कार्ड की पात्रता में आता है, तो पहले नया राशन कार्ड बनाया जाएगा. इसके बाद विवाहिता महिला की यूनिट मायके के राशन कार्ड से हटाकर नए बने कार्ड में जोड़ दी जाएगी. इससे ऐसे परिवारों को भी राशन का लाभ मिल सकेगा, जिनके पास पहले कार्ड नहीं था.

पात्र न होने पर क्या होगा नियम


सरकार ने यह नियम भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर महिला की ससुराल वाला परिवार राशन कार्ड की पात्रता श्रेणी में नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में महिला की यूनिट मायके के राशन कार्ड से हटा दी जाएगी. हालांकि, यह फैसला पूरी जांच और नियमों के अनुसार ही लिया जाएगा. कुल मिलाकर योगी सरकार की यह पहल विवाहित महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है और इससे उन्हें राशन से जुड़ी समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा.

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