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दिल्ली में आज से इन गाड़ियों की No Entry, जानें किन वाहनों को मिलेगी छूट

Vehiles Rules: इन नियमों का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में धुएं और प्रदूषण को कम करना है. साथ ही बॉर्डर पर जाम की समस्या को भी कम किया जा सके. 1 नवंबर 2025 से पुराने वाहन बैन होंगे, BS-IV वाहन 31 अक्टूबर 2026 तक छूट में रहेंगे, और BS-VI, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह अनुमति प्राप्त करेंगे.

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01 Nov 2025
( Updated: 11 Dec 2025
04:03 AM )
दिल्ली में आज से इन गाड़ियों की No Entry, जानें किन वाहनों को मिलेगी छूट
Image Source: Social Media

Delhi Vehicle Rules: दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अब नए नियम लागू किए जा रहे हैं. 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में सिर्फ BS-IV और BS-VI मानक वाले कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट वाहन ही प्रवेश कर पाएंगे. पुराने BS-III और उससे पुराने डीजल या पेट्रोल वाले वाहन पूरी तरह बैन होंगे. इसका मतलब यह है कि अब पुराने ट्रक, टेम्पो और लोडर दिल्ली की सीमाओं में नहीं आ सकेंगे.

कौन-कौन से वाहन चलेगा

नई नियमावली के अनुसार BS-VI मानक वाले वाहन (डीजल या पेट्रोल) दिल्ली में आ सकेंगे. इसके अलावा CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन भी अनुमति प्राप्त होंगे. BS-IV मानक वाले वाहनों को अस्थायी छूट दी गई है, ताकि ट्रांसपोर्ट कंपनियों और वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को अपग्रेड करने का समय मिल सके. यह अस्थायी छूट 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगी.

पुराने वाहनों पर रोक क्यों जरूरी

दिल्ली में रोजाना हजारों ट्रक और कमर्शियल वाहन सामान लेकर आते हैं. इनमें से करीब 40 प्रतिशत वाहन जरूरी सामान जैसे सब्ज़ी, फल, दूध और अनाज ले जाते हैं. लेकिन अधिकांश वाहन पुराने हैं और इनसे धुआं ज्यादा निकलता है, जो प्रदूषण बढ़ाता है. बॉर्डर पर पुराने वाहनों की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम भी लग जाता है, क्योंकि इंजन चलते रहते हैं और धुआं फैलता है. इसलिए CAQM ने पुराने वाहनों की एंट्री रोकने का निर्णय लिया.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है. अदालत ने कहा था कि यह तय करना मुश्किल है कि कौन-सा ट्रक जरूरी सामान ला रहा है और कौन नहीं. इस कारण बॉर्डर पर गाड़ियों को रोकना पड़ता था, जिससे प्रदूषण और जाम दोनों बढ़ते थे. कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुराने वाहनों को दी गई छूट हटाई जाए. इसके बाद सीएक्यूएम ने नए नियम लागू किए.

राज्यों और अधिकारियों को आदेश

दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है कि बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाई जाए. पुराने वाहनों को प्रवेश न मिलने दें. इसके अलावा हर तीन महीने में राज्यों को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट CAQM को भेजनी होगी.

ट्रक ऑपरेटर्स क्या कह रहे हैं

ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का कहना है कि BS-IV वाहनों को दी गई छूट से राहत मिली है. उनका कहना है कि प्रदूषण की समस्या खत्म होने पर ही प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए.

दिल्ली के प्रमुख बॉर्डर

हरियाणा की ओर: सिंघु, टीकरी, धांसा, कपाशेरा, राजोखरी, शिवमूर्ति/समालखा.
उत्तर प्रदेश की ओर: गाजीपुर, कुंडली, लाजपत नगर/साराय काले खां, शाहदरा–लोनी, खजूरी–करावल नगर, फरीदाबाद–बदरपुर.

नियम का मकसद

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इन नियमों का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में धुएं और प्रदूषण को कम करना है. साथ ही बॉर्डर पर जाम की समस्या को भी कम किया जा सके. 1 नवंबर 2025 से पुराने वाहन बैन होंगे, BS-IV वाहन 31 अक्टूबर 2026 तक छूट में रहेंगे, और BS-VI, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह अनुमति प्राप्त करेंगे.

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