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चांदनी चौक में अगर एक भी ईंट रखी तो होगी जेल... सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त ऑर्डर, कहा - जो भी ऐसा करते दिखे उसे तुरंत गिरफ्तार करो

सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक के किसी भी इलाके में अवैध निर्माण कराने वाले शख्स की गिरफ्तारी और प्रॉपर्टी को सील करने का आदेश दिया है. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को भी फटकार लगाई.

चांदनी चौक में अगर एक भी ईंट रखी तो होगी जेल... सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त ऑर्डर, कहा - जो भी ऐसा करते दिखे उसे तुरंत गिरफ्तार करो
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दिल्ली की मशहूर चांदनी चौक की तंग गलियों में अब किसी भी निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आर्डर दिया है. अब किसी भी खाने-पीने, कपड़े वाली या किसी अन्य दुकानों के आसपास अवैध निर्माण पर सीधे जेल होगी. इसके अलावा किसी भी तरह की अवैद्य संपत्तियों को भी सील करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम द्वारा बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध निर्माण कार्यों पर अधिकारियों को फटकार लगाई है.

चांदनी चौक में किसी भी अवैध निर्माण पर होगी जेल

चांदनी चौक की तंग गलियों में खाने-पीने, कपड़े से लेकर कई अन्य दुकानों के आसपास या किसी भी जगह अब एक ईंट भी लगाने पर कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई करने और गिरफ्तारी के साथ जेल भेजने का आदेश दिया है. इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि 'अगर कहीं भी अवैध निर्माण होता है या ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को तुरंत सील कर दिया जाए. इसके अलावा अगर कोई इस तरह का निर्माण करते हुए भी पाया जाए, तो उसे फौरन गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए.'

दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को भी लगाई फटकार

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जस्टिस कांत ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस से कहा, 'आप हर दिन पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं. यदि कोई एक ईंट लगाता दिखता है, तो उसे तुरंत वहीं गिरफ्तार किया जाए. MCD के अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी तरह धोखाधड़ी चल रही है. इसे रोका जाना चाहिए नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे.'

'इलाके में पेट्रोलिंग के लिए टीम तैनात की जाए'

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि 'पुलिस कमिश्नर को इलाके में पेट्रोलिंग के लिए टीम तैनात करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि MCD की ओर से जो भी ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए जाते हैं, यदि अदालत ने स्टे नहीं लगाया हो तो, उनका अनुपालन हो, जहां कहीं भी अवैध निर्माण चल रहा है. उन सभी प्रॉपर्टी को सील करें.'

कोर्ट ने इस मामले में मांगा जवाब

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कोर्ट ने बुजुर्ग महिला की आवासीय संपत्ति पर बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण के मामले पर भी सख्त कदम उठाते हुए कहा कि 'ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली बुजुर्ग महिला नगर निगम के अधिकारियों से बिल्डर द्वारा अनधिकृत निर्माण करने के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगा रही है, जहां 2022 में बिल्डर ने काम शुरू किया. बेचारी वृद्ध महिला उसे रुकवाने के लिए निगम और पुलिस अधिकारियों के सामने भागती रही, रोती रही, लेकिन अधिकारियों ने कुछ नहीं किया.'

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