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डूंगरपुर केस में हाई कोर्ट ने आजम खान को दी जमानत, रामपुर की MP/MLA अदालत ने सुनाई थी 10 साल की सजा, जानें पूरा मामला?

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है. डूंगरपुर केस में हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. बता दें कि रामपुर की MP- MLA कोर्ट ने मई 2024 में 10 साल की सजा सुनाई थी.

11 Sep, 2025
( Updated: 05 Dec, 2025
11:51 PM )
डूंगरपुर केस में हाई कोर्ट ने आजम खान को दी जमानत, रामपुर की MP/MLA अदालत ने सुनाई थी 10 साल की सजा, जानें पूरा मामला?

जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को डूंगरपुर केस में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में जमानत दे दी है. बता दें कि आजम खान को डूंगरपुर केस में 10 साल की सजा मिली थी. हाई कोर्ट ने इस मामले पर आरोपी ठेकेदार बरकत अली की तरफ से दायर अर्जी पर 9 अगस्त को एक साथ सुनवाई कर फैसले को सुरक्षित रख लिया था. 

डूंगरपुर केस में आजम खान को मिली जमानत 

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व मंत्री आजम खान के लिए मंगलवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया. डूंगरपुर केस में हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. बता दें कि रामपुर की विशेष न्यायालय MP- MLA कोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन ने इस मामले में सजा के खिलाफ दायर अपील के साथ जमानत अर्जी बुधवार को दिया है. 

क्या जेल से बाहर आएंगे आजम खान? 

आजम खान के जेल से बाहर आने पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि वह कई अन्य मामलों में सजा काट रहे हैं. उनके खिलाफ सबसे ज्यादा जमीन कब्जाने के मामले दर्ज हैं. 

क्या था डूंगरपुर कांड? 

बता दें कि डूंगरपुर मामले में अबरार नाम के एक व्यक्ति ने साल 2019 में रामपुर के गंज थाने में आजम खान, रिटायर CO आले हसन और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने कहा था कि दिसंबर 2016 में तीनों व्यक्तियों ने मिलकर उन्हें पीटा था. इसके अलावा उनके घर में तोड़फोड़ की थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी. 

30 मई 2024 को कोर्ट ने सुनाई थी सजा? 

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डूंगरपुर कांड में रामपुर की विशेष MP/MLA कोर्ट ने आजम खान, आले हसन और ठेकेदार बरकत अली को कई सालों की सुनवाई के बाद 10 साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में आजम खान ने कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आपराधिक अपील की थी. जानकारी के लिए बता दें कि इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया था कि उनसे प्लॉट खाली करवाए जा रहे हैं. इसको लेकर गंज थाने की पुलिस ने लूट, चोरी, हमले सहित विभिन्न धाराओं में 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए थे. 

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