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हरियाणा सरकार की नई योजना, महिला श्रमिकों को मिलेगा 5100 रुपये, जानें स्टेप-बाय-स्टेप रजिस्ट्रेशन
का आसान तरीका

CM Nayab Singh Saini: इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को हर साल 5100 रुपये दिए जाते हैं, बस एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यह लाभ आपको हर वर्ष मिलता रहेगा, बशर्ते कि आपकी सदस्यता हर साल समय पर नवीनीकृत की गई हो.

09 Dec, 2025
( Updated: 09 Dec, 2025
02:29 PM )
हरियाणा सरकार की नई योजना, महिला श्रमिकों को मिलेगा 5100 रुपये, जानें  स्टेप-बाय-स्टेप रजिस्ट्रेशन
का आसान तरीका
Image Source: Social Media

Mukhyamantri Mahila Nirman Shramik Samman Yojana: हरियाणा की महिला निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार ने एक बेहद खास योजना शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना. अगर आप हरियाणा में निर्माण काम करती हैं, जैसे भवन निर्माण, मजदूरी या इससे जुड़े किसी भी काम में लगी हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद है. इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को हर साल 5100 रुपये दिए जाते हैं, ताकि वे जरूरी चीजें खरीद सकें. यह राशि साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छतरी, सैनिटरी नैपकिन या रसोई के सामान जैसी चीजों पर खर्च की जा सकती है. बस एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यह लाभ आपको हर वर्ष मिलता रहेगा, बशर्ते कि आपकी सदस्यता हर साल समय पर नवीनीकृत की गई हो. 

क्या है इस योजना का पूरा मकसद?


इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके जीवन में थोड़ी राहत पहुंचाना है. योजना को हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) और श्रम विभाग मिलकर चला रहे हैं. जो महिला श्रमिक इस बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं और जिनकी सदस्यता कम से कम एक साल पुरानी है, उन सभी को हर साल 5100 रुपये मिलेंगे. सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को जरूरी सामान खरीदने में मदद मिलेगी और उनके घरेलू खर्च में भी सहूलियत आएगी.

कौन महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं?


इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो वास्तव में निर्माण कार्य से जुड़ी हों. इसके लिए आवेदक का श्रम विभाग के कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. साथ ही रजिस्टर्ड महिला की सदस्यता कम से कम एक साल की होनी चाहिए. यह सहायता उन्हें हर साल मेंबरशिप रिन्यू करते समय दी जाएगी. यानी योजना का लाभ लगातार पाने के लिए आपको अपनी सदस्यता हर साल समय पर बढ़ानी होगी.

रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं?

  • रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. 
  • वेबसाइट खुलने पर होम पेज में नीचे दिए गए “Building & Ors Const. Workers Welfare Board” लिंक पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद आपको निर्देश पढ़कर “Submit” पर क्लिक करना होगा.
  • सबसे पहले फैमिली आईडी (PPP) से वेरिफिकेशन किया जाएगा.
  •  अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है, तो उसी पेज से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं.
  • रजिस्ट्रेशन के लिए 25 रुपये फीस और हर साल मेंबरशिप के लिए 60 रुपये जमा करने होंगे.

  • अगर आपके पास फैमिली आईडी है, तो “I have family ID” चुनें और फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद परिवार की डिटेल सामने आ जाएगी, जिसमें से आपको अपना नाम सिलेक्ट करना होगा.
  • ओटीपी मोबाइल पर आएगा, उसे दर्ज करके वेरिफाय करें. फिर आधार नंबर डालकर उसकी पुष्टि करें. 
  • अब पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर सबमिट करें. आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा.

अंत्योदय-सरल पोर्टल पर कैसे करें आवेदन?


योजना का लाभ पाने के लिए आपको अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो “New User/Register Here” पर क्लिक करके नया अकाउंट बनाना होगा. इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होती है. रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर आपके मोबाइल पर लॉगिन आईडी आ जाएगी. उसी से लॉगिन करके आप योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं 

आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़


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आपको कुछ जरूरी दस्तावेज़ भी लगाने होंगे जैसे-आधार कार्ड या वोटर आईडी
पासपोर्ट साइज फोटो
निवास प्रमाण पत्र
कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
राशन कार्ड
परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
आयु प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
इन दस्तावेजों के साथ आपका आवेदन आसानी से पूरा हो जाएगा और आप हर साल सरकार से मिलने वाले 5100 रुपये का लाभ ले सकेंगी.

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