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दिवाली पर पटाखे जलाना पड़ सकता है भारी! बिना अनुमति फोड़े तो लगेगा 50 हजार का जुर्माना

Mizoram Crackers Rules: .राज्य सरकार ने आतिशबाजी को लेकर नया कानून लागू किया है. इसके तहत बिना अनुमति पटाखे जलाने या अपने पास रखने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं.

Image Source: IANS/Ravishankar Vyas
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Diwali 2026: दिवाली हो या कोई दूसरा त्योहार, पटाखे जलाना कई लोगों के लिए जश्न का हिस्सा होता है... लेकिन अब मिजोरम में पटाखे जलाने से पहले लोगों को कई जरूरी नियमों का ध्यान रखना होगा...राज्य सरकार ने आतिशबाजी को लेकर नया कानून लागू किया है...इसके तहत बिना अनुमति पटाखे जलाने या अपने पास रखने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं;..खास बात यह है कि इस कानून के दायरे में सरकारी कर्मचारी भी आएंगे..... नियम तोड़ने पर उन्हें आम लोगों के मुकाबले ज्यादा सजा भुगतनी पड़ सकती है.

मिजोरम में लागू हुआ नया पटाखा कानून

मिजोरम के गृह मंत्री के. सपडांगा ने शुक्रवार को आइजोल प्रेस क्लब में नए कानून की जानकारी दी... उन्होंने बताया कि राज्य में 'मिजोरम आतिशबाजी विनियमन अधिनियम, 2026' लागू किया गया है....इस कानून को राज्य विधानसभा ने अगस्त में पास किया था और सितंबर में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी.
सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद पटाखों और आतिशबाजी से जुड़ी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है... इसके तहत पटाखों के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण के लिए नियम बनाए गए हैं, ताकि इनसे होने वाली दुर्घटनाओं और दूसरी समस्याओं को रोका जा सके...

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बिना अनुमति पटाखे जलाने पर लगेगा जुर्माना

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गृह मंत्री के मुताबिक, अब मिजोरम में उपायुक्त (DC) की पहले से अनुमति लिए बिना पटाखे जलाने या अपने पास रखने की इजाजत नहीं होगी...इसके अलावा जरूरी लाइसेंस के बिना पटाखों और उनसे जुड़ी सामग्री की बिक्री भी प्रतिबंधित है.....
अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति पटाखे जलाता है या उन्हें अपने पास रखता है, तो उसे तीन महीने तक की जेल या 50,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.... यानी त्योहार के उत्साह में नियमों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है...

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सरकारी कर्मचारियों के लिए ज्यादा सख्त नियम

इस नए कानून में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं...अगर कोई सरकारी कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे छह महीने तक की जेल या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है...वहीं, अगर 12 साल से कम उम्र का बच्चा इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके माता-पिता या अभिभावक पर जुर्माना लगाया जाएगा..

पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति कर सकेगी कार्रवाई

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मंत्री ने बताया कि इस कानून के तहत अपराध संज्ञेय और जमानती हैं...इसका मतलब है कि पुलिस मजिस्ट्रेट की पहले से अनुमति लिए बिना मामला दर्ज कर सकती है.. ऐसे में मिजोरम में रहने वाले लोगों को पटाखे खरीदने, रखने और जलाने से पहले नए नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए... जश्न मनाने के साथ कानून का पालन करना भी जरूरी है..

 

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