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अब घर पाना हुआ और आसान, पीएम आवास योजना से हटाई गईं ये तीन शर्तें

अब सरकार ने इस योजना में कुछ पुराने नियमों में बदलाव किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके.पहले कुछ शर्तों के कारण कई लोग इस योजना के दायरे में नहीं आ पाते थे, लेकिन अब तीन बड़ी शर्तें हटा दी गई हैं, जिससे पात्र लोगों की संख्या बढ़ गई है.

अब घर पाना हुआ और आसान, पीएम आवास योजना से हटाई गईं ये तीन शर्तें
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PM Awas Yojana: सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "प्रधानमंत्री आवास योजना" (PMAY) का उद्देश्य है कि देश के हर जरूरतमंद को एक पक्का घर मिले। अब सरकार ने इस योजना में कुछ पुराने नियमों में बदलाव किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। पहले कुछ शर्तों के कारण कई लोग इस योजना के दायरे में नहीं आ पाते थे, लेकिन अब तीन बड़ी शर्तें हटा दी गई हैं, जिससे पात्र लोगों की संख्या बढ़ गई है। आइए जानते हैं वो तीन बदलाव जो आपके लिए घर पाने का रास्ता आसान बना सकते हैं।   

न्यूनतम मासिक आय सीमा में हुआ बदलाव

पहले पीएम आवास योजना के तहत आवेदन करने वालों के लिए न्यूनतम मासिक आय की सीमा 10,000 रुपये निर्धारित थी। यानी अगर किसी परिवार की आय 10,000 से कम होती, तो वे पात्र नहीं माने जाते थे। लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि जिनकी आय पहले इस सीमा के कारण बाहर रह जाती थी, वे अब पात्र माने जाएंगे और योजना का लाभ उठा सकते हैं।

टू व्हीलर रखने पर नहीं होगा अब आवेदन रिजेक्ट

पहले जिन लोगों के पास दोपहिया वाहन — जैसे स्कूटर या बाइक — होते थे, उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया जाता था। सरकार मानती थी कि जिनके पास निजी वाहन है, वे इतने गरीब नहीं हैं कि उन्हें आवास सहायता दी जाए। लेकिन अब यह शर्त भी हटा दी गई है. यानी यदि किसी व्यक्ति के पास टू व्हीलर है, तो वह भी अब इस योजना में आवेदन कर सकता है.

 मछली पकड़ने की नाव रखने वालों को भी राहत

कुछ तटीय इलाकों में मछली पकड़ने वाली नाव रखना आम बात है, लेकिन पहले जिन लोगों के पास नाव होती थी, उन्हें भी योजना से बाहर रखा जाता था. अब सरकार ने इस नियम को भी हटा दिया है. इसका सीधा फायदा मछुआरा समुदाय को मिलेगा, जो अब इस योजना के लिए पात्र बन पाएंगे.

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 सरकार के फैसले से लाखों को मिलेगा सीधा फायदा

पीएम आवास योजना को और अधिक समावेशी और जन-हितैषी बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। इन तीन शर्तों को हटाने से अब उन लोगों को भी घर का लाभ मिल सकेगा, जो अब तक मामूली वजहों से वंचित रह जाते थे.  सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है — हर व्यक्ति को छत देना और “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को साकार करना. 

आवेदन प्रक्रिया

 ऑनलाइन आवेदन

1. शहरी क्षेत्र के लिए: https://pmay-urban.gov.in/ portal  पर जाएं.

2. ग्रामीण क्षेत्र के लिए: https://pmayg.gov.in/netiayHome/home.aspx portal पर जाएं.

3. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें.

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4. आवेदन शुल्क ₹25 + जीएसटी है.

ऑफलाइन आवेदन

1. अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं.

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2. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें.

3. आवेदन शुल्क ₹25 + जीएसटी है.

मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन

1. "Awas Plus-2024" और "Aadhaar Face ID" ऐप डाउनलोड करें.

2. आधार कार्ड और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आवेदन करें.

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3. एक मोबाइल से केवल एक ही आवेदन किया जा सकता है.

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