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RBI का बड़ा एक्शन! अब इस बैंक से निकाल सकेंगे सिर्फ 5,000 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

RBI: RBI ने बैक की फाइनेंसियल सिचुएशन और नकदी की कमी को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों के पैसे निकालने की सीमा तय की है. नए निर्देशो के मुताबिक, जमाकर्ता कुछ शर्तो के साथ अपने खाते से अधिकतम 5,000 रुपये ही निकाल सकेंगे.

RBI का बड़ा एक्शन! अब इस बैंक से निकाल सकेंगे सिर्फ 5,000 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला
Image Source: IANS/IANS/Qamar Sibtain
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RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुडुचरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (Puducherry Co-operative Urban Bank Limited) को लेकर बड़ा कदम उठाया है. 21 अक्टूबर 2026 को बैंक पर कई तरह के परिचालन प्रतिबंध लगाए गए हैं. ये निर्देश अगले छह महीने तक लागू रहेगे. इस फैसले के बाद बैंक के ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके खाते में जमा पैसा कितना सफ है और वे जरूरत पड़ने पर कितनी रकम निकाल सकते हैं.
RBI ने बैक की फाइनेंसियल सिचुएशन और नकदी की कमी को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों के पैसे निकालने की सीमा तय की है. नए निर्देशो के मुताबिक, जमाकर्ता कुछ शर्तो के साथ अपने खाते से अधिकतम 5,000 रुपये ही निकाल सकेंगे. ऐसे में जिन लोगों की जमा पूंजी इस बैंक में है, उनके लिए इन नियमों को समझना बेहद जरूरी है.

बैंक पर क्यों लगाए गए प्रतिबंध?

जब कोई बैंक डूबने के कगार पर होता है, तब बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) के तहत आरबीआई (RBI)  मामले में हस्तक्षेप करता है. आरबीआई (RBI) का यह कदम बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया गया है. जब किसी बैंक की आर्थिक हालत कमजोर होने लगती है और नकदी की उपलब्धता में परेशानी आती है, तो केंद्रीय बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ऐसे कदम उठा सकता है.
इन प्रतिबंधों के तहत बैंक RBI की पूर्व लिखित अनुमति (Prior written permission) के बिना नए लोन नहीं दे सकेगा और न ही पुराने लोन को रिन्यू कर सकेगा. इसके अलावा, नए निवेश, उधर लेकर पैसा जुटाने, नई जमा राशि स्वीकार करने और अपनी संपत्तियों को बेचने या ट्रांसफर करने पर भी शर्तें लागू होंगी. बैक के कई भुगतान संबंधी कामकाज पर भी रोक लगाई गई है.

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क्या बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया है?

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इस खबर से घबराने वाले ग्राहकों के लिए एक जरूरी बात समझना जरूरी है. RBI की ओर से लगाए गए प्रतिबंधो का मतलब यह नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. बैंक इन निर्देशों के तहत अपना कामकाज जरी रख सकता है.
केंद्रीय बैंक समय-समय पर बैंक की स्थिति की समीक्षा कर सकता है. अगर बैंक की वित्तीय हालत में सुधार होता है, तो प्रतिबंधों में बदलाव भी संभव है. हालांकि, ग्राहकों को फिलहाल निकासी की तय सीमा और अन्य लागू नियमों का पालन करना होगा.

आपका जमा पैसा कितना सुरक्षित है?

बैंक में जमा रकम की सुरक्षा को लेकर सबसे अहम जानकारी DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (Deposit Insurance and Credit Guarantee) से जुड़ी है. इसके नियमों के तहत पात्र बैंक जमाओं पर प्रति जमाकर्ता, प्रति बैंक अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है. इसमें मूल जमा राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज दोनों शामिल होते हैं.
हालांकि, यह बीमा कवर लागू नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मिलता है. इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहक प्रतिबंध लगते ही तुरंत पूरी बीमित राशि (Sum Assured) निकाल सकते हैं.

फिलहाल, पुडुचरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Puducherry Co-operative Urban Bank Limited) के ग्राहकों को RBI के आधिकारिक निर्देशों की जानकारी रखनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर बैंक से संपर्क करना चाहिए. सबसे जरूरी बात यह है कि निकासी सीमा और जमा बीमा कवर दो अलग-अलग चीजें हैं, इसलिए दोनों के नियमों को समझकर ही आगे का फैसला लें. 

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