बादल फटने से बह गए घर और दस्तावेज? जानें कैसे मिलेगा बीमा क्लेम
अगर आपकी गाड़ी भी बाढ़ में डूब गई है और आपने उस पर मोटर इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उसका क्लेम अलग से किया जा सकता है. कुछ बीमा पॉलिसी में टेंपरेरी रहने की सुविधा का भी प्रावधान होता है,यानी जब तक आपका घर बनकर तैयार नहीं होता, तब तक बीमा कंपनी अस्थायी आवास का खर्च भी उठा सकती है
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CloudBurst in Uttrakhand Claim: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित धराली गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. कुछ ही सेकंड में बादल फटा और पूरा गांव पानी और मलबे के सैलाब में डूब गया. पहाड़ से अचानक बारिश का तेज़ पानी नीचे आया और गांव के घर, दुकानें, रास्ते सब बहा ले गया. अब तक इस घटना में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं. राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन इस तरह की आपदाएं लोगों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तोड़ देती हैं.
दस्तावेज बहने से और बढ़ती है परेशानी
जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, तो सिर्फ घर और सामान ही नहीं बहते, बल्कि लोगों के जरूरी दस्तावेज भी पानी में खो जाते हैं. जैसे, बीमा की पॉलिसी, बैंक पेपर, आईडी कार्ड, जमीन के कागज आदि. सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब लोग बीमा (Insurance) का क्लेम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं होते. ऐसे में सवाल उठता है, क्या बिना डॉक्युमेंट्स के भी बीमा क्लेम मिल सकता है? इसका जवाब है, हां, कुछ शर्तों और प्रक्रिया के तहत मिल सकता है.
बिना दस्तावेज कैसे मिलेगा बीमा क्लेम?
अगर आपके घर में बीमा पॉलिसी थी, लेकिन दस्तावेज बह गए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले आप जिस बीमा कंपनी से जुड़े हैं, उन्हें फोन या ईमेल के जरिए सूचित करें कि आपके घर में नुकसान हुआ है और डॉक्युमेंट्स नहीं हैं. इसके बाद आपको स्थानीय पुलिस स्टेशन या तहसील में जाकर एक रिपोर्ट (FIR या नुकसान की रिपोर्ट) दर्ज करवानी होगी. ये रिपोर्ट यह बताएगी कि आपका घर इस आपदा में बुरी तरह प्रभावित हुआ है और दस्तावेज नष्ट हो गए हैं.
बीमा कंपनी आमतौर पर “स्पॉट सर्वे” करती है यानी वह अपने सर्वेयर को भेजती है जो जाकर जांच करता है कि कितना नुकसान हुआ है. अगर आपके पास पुराना ईमेल, पॉलिसी नंबर, बैंक स्टेटमेंट, फोटो, या कोई अन्य डिजिटल रिकॉर्ड है जिससे साबित हो सके कि आपने बीमा लिया था, तो उसे दिखाएं. अगर आपने डिजिटल पॉलिसी ली थी, तो बीमा कंपनी के पास उसका रिकॉर्ड पहले से मौजूद होता है. अगर आपकी जानकारी सही पाई जाती है, तो बीमा कंपनी आपको क्लेम दे सकती है.
किन-किन चीज़ों का मिल सकता है क्लेम?
अगर आपने अपने घर का बीमा करवाया है, तो बादल फटने या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में घर के संरचनात्मक नुकसान (structural damage) का क्लेम मिल सकता है. जैसे अगर घर की दीवारें गिर गई हैं, छत टूट गई है, दरवाजे उखड़ गए हैं, तो इसका बीमा मिलेगा.
सिर्फ घर ही नहीं, घर के अंदर रखे सामान जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, कीमती दस्तावेज, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आदि का भी क्लेम मिल सकता है, अगर वे बीमा पॉलिसी में शामिल हैं.
अगर आपकी गाड़ी भी बाढ़ में डूब गई है और आपने उस पर मोटर इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उसका क्लेम अलग से किया जा सकता है. कुछ बीमा पॉलिसी में टेंपरेरी रहने की सुविधा का भी प्रावधान होता है,यानी जब तक आपका घर बनकर तैयार नहीं होता, तब तक बीमा कंपनी अस्थायी आवास का खर्च भी उठा सकती है
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