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दिल्ली सरकार ने बदला आय प्रमाण पत्र बनवाने का नियम, जानिए कैसे करें आवेदन और अब क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी

दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया गया यह नया नियम आम लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे और प्रक्रिया पारदर्शी हो सके. इसलिए यदि आप पहली बार आय प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज पहले से तैयार रखें.

भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज होते हैं, जिनके बिना कई सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया जा सकता. इन्हीं अहम दस्तावेजों में से एक है आय प्रमाण पत्र (Income Certificate). यह दस्तावेज़ खास तौर पर उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है, जो सरकारी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में आरक्षण के दायरे में आते हैं, या फिर किसी भी तरह की वित्तीय सहायता या योजना का लाभ लेना चाहते हैं. अब दिल्ली में इस प्रमाण पत्र को बनवाने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है, जिसके बाद अब इस दस्तावेज के लिए आवेदन प्रक्रिया में एक नई अनिवार्यता जुड़ गई है. यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो पहली बार आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं.

 अब आवेदन के लिए आधार नंबर अनिवार्य

 दिल्ली सरकार ने अब आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया है. यानी अब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन कर रहे हों, आपको अपना आधार कार्ड या आधार नंबर देना ही होगा। बिना आधार के अब आय प्रमाण पत्र का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस नियम का मकसद है कि फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वालों पर लगाम लगाई जा सके और आवेदकों की पहचान तथा उनकी आय से जुड़ी जानकारियों को सटीक रूप से वेरिफाई किया जा सके. इससे सरकार को यह सुनिश्चित करने में आसानी होगी कि योजना का लाभ केवल उन्हीं जरूरतमंदों को मिले, जो वास्तव में इसके पात्र हैं. इसलिए अगर आप भी इस दस्तावेज़ को बनवाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपडेट और तैयार रखें.

 कैसे करें आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन?

 दिल्ली में आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है और इसके लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन.

 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

 अगर आप घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दिल्ली -डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा. पहले वहां लॉगिन करें या नया रजिस्ट्रेशन करें. फिर "Income Certificate" के विकल्प को चुनें और फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें. इसके साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें. आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद और एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति (status) को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

 ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

 जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, वे अपने नजदीकी SDM ऑफिस या जन सुविधा केंद्र जाकर आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहां से फॉर्म लेकर उसे भरें और साथ में आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र और फोटो संलग्न करें. दस्तावेज जमा करने के बाद अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा और जांच पूरी होने के बाद प्रमाण पत्र आपके पते पर भेज दिया जाएगा या पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा.

 आवेदन करते समय इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

 चाहे आप ऑनलाइन आवेदन करें या ऑफलाइन, आपको कुछ दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे:

  • आधार कार्ड (अब अनिवार्य)
  • कोई पहचान पत्र (जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड)
  •  हाल ही में खिंचवाया गया पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • अगर उपलब्ध हो तो आय का कोई सबूत (जैसे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट आदि)

 

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