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Voter ID Card: वोटर कार्ड को लेकर बड़ी चेतावनी, दो कार्ड रखने पर हो सकती है 5 साल की सजा

वोटर कार्ड एक मूल अधिकार और जिम्मेदारी का प्रतीक है. इसका गलत इस्तेमाल या दो कार्ड रखना न केवल आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ भी धोखा है. इसलिए अगर आपके पास दो कार्ड हैं या आप नया बनवाने का सोच रहे हैं, तो पहले पुराना कार्ड रद्द करें.

Image Credit: Voter ID Card

Voter ID Card: भारत में वोटर आईडी कार्ड न सिर्फ वोट डालने का हक़ देता है, बल्कि यह एक अहम पहचान पत्र भी माना जाता है. अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है, तो आप इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बिना आप चुनाव में मतदान नहीं कर सकते. साथ ही यह बैंक, सरकारी काम और पहचान से जुड़े कई जरूरी कामों में भी उपयोग किया जाता है. यानी यह कार्ड आपके लिए एक मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट है.

हर नागरिक के पास होना चाहिए सिर्फ एक वोटर कार्ड

बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर वे अलग-अलग जगहों पर रहते हैं तो हर जगह का अलग वोटर कार्ड बनवा सकते हैं. लेकिन ऐसा करना कानून के खिलाफ है. भारत में हर व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, और उसका नाम भी सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में होना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति दो अलग-अलग जगहों पर अपना नाम रजिस्टर करवाता है, तो यह फर्जीवाड़ा (धोखाधड़ी) माना जाता है.

दो वोटर कार्ड रखना है अपराध, हो सकती है सजा

अगर किसी व्यक्ति के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं या किसी ने जानबूझकर अलग-अलग पते पर अलग कार्ड बनवाया है, तो यह कानूनन अपराध माना जाएगा. इस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 182 और Representation of the People Act की धारा 17 और 31 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसके तहत व्यक्ति को 1 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं. यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे.

गलती से बन गया दूसरा कार्ड? तो घबराएं नहीं

कई बार ऐसा होता है कि लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और वहां नया वोटर कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन पुराना कार्ड रद्द (cancel) नहीं करवाते. यह गलती भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है. लेकिन अगर यह गलती आपने जानबूझकर नहीं की, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप इस समस्या को सुधार सकते हैं.

Form 7 से करें पुराने वोटर कार्ड को रद्द

अगर आपके पास दो वोटर कार्ड हैं और आप एक को हटाना चाहते हैं, तो आप Form 7 भरकर ऐसा कर सकते हैं. यह फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट या स्थानीय चुनाव कार्यालय से मिल जाता है. फॉर्म भरते समय आपको बताना होगा कि आप कौन सा कार्ड हटाना चाहते हैं और क्यों. इसके साथ कुछ जरूरी दस्तावेज़ भी देने होते हैं, जैसे - पहचान पत्र, नया पता आदि. एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तो आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है और आपके नाम से सिर्फ एक वैध वोटर आईडी कार्ड रह जाता है. यह न सिर्फ आपको भविष्य की परेशानी से बचाएगा, बल्कि आपको कानूनी रूप से सुरक्षित भी बनाएगा.

एक ही वोटर कार्ड रखें, कानून का पालन करें

वोटर कार्ड एक मूल अधिकार और जिम्मेदारी का प्रतीक है. इसका गलत इस्तेमाल या दो कार्ड रखना न केवल आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ भी धोखा है. इसलिए अगर आपके पास दो कार्ड हैं या आप नया बनवाने का सोच रहे हैं, तो पहले पुराना कार्ड रद्द करें. सही जानकारी और जागरूकता से आप न सिर्फ खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि देश की चुनावी प्रक्रिया को भी मजबूत बना सकते हैं.

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