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'बरेली हिंसा' के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 6 आरोपियों को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

26 सितंबर को हुई 'बरेली हिंसा' में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (बरेली) अमृता शुक्ला की अदालत में इस अर्जी पर सुनवाई हुई, जहां मौलाना तौकीर रजा, फैजान सकलानी, तकीम और मुनीर इदरीशी (सभी बरेली जिले के निवासी) और बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी हरमन और नेमतुल्लाह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

'बरेली हिंसा' के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 6 आरोपियों को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
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बरेली हिंसा मामले में जेल में बंद इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत छह आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 26 सितंबर को हुई हिंसा में सभी आरोपियों की जमानत याचिका को बरेली कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद में इन सभी पर पथराव, गोलीबारी और तेजाब से हमला करने का आरोप है. इनमें 2 आरोपी बिहार के पूर्णिया जिले से हैं, जो प्लान के मुताबिक बरेली हिंसा में शामिल हुए थे. 

क्या कहा कोर्ट ने? 

बरेली कोर्ट के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) महेश पाठक ने बताया कि 26 सितंबर को शहर में लागू निषेधाज्ञा के बावजूद मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होने का आह्वान किया था. सभी आरोपियों ने भीड़ के साथ पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने पर भीड़ पर पथराव शुरू कर दिया था. 

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पुलिस की वायरलेस सेट और राइफल भी चोरी की

महेश पाठक ने आगे बताया कि दंगाइयों ने भीड़ का फायदा उठाकर अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) के गनर की राइफल और पुलिस जीप से एक वायरलेस सेट भी चुराए थे. इस सिलसिले में आरोपियों पर कोतवाली, बारादरी, प्रेमनगर, कैंट और किला थानों में 10 मामले दर्ज किए गए हैं. 

125 से ज्यादा नामजद और 2500 अज्ञात आरोपी 

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बरेली हिंसा में पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, 125 से ज्यादा नामजद और 2500 से अधिक अज्ञात आरोपी हैं. हिंसा के प्रमुख आरोपी मौलाना तौकीर रजा 27 सितंबर से ही फतेहगढ़ जेल में बंद हैं. उन्हें घटना के सिलसिले में शहर भर के विभिन्न थानों में दर्ज 10 में से 7 मुकदमों में आरोपी बनाया गया था, इसके अलावा जांच के दौरान 3 अन्य मुकदमों में भी उनका नाम जोड़ा गया है. वहीं हिंसा के बाकी अन्य आरोपी बरेली जेल में हैं. 

जेल में सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

26 सितंबर को हुई 'बरेली हिंसा' में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (बरेली) अमृता शुक्ला की अदालत में इस अर्जी पर सुनवाई हुई, जहां मौलाना तौकीर रजा, फैजान सकलानी, तकीम और मुनीर इदरीशी (सभी बरेली जिले के निवासी) और बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी हरमन और नेमतुल्लाह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

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कैसे हुई बरेली हिंसा?

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बता दें कि 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' अभियान को लेकर हिंसा भड़क उठी थी. प्रदर्शन के दौरान खलील तिराहे पर पुलिस द्वारा भीड़ को रोकने की कोशिश के दौरान झड़पें हुई थीं. इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा था. 

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