योगी सरकार का बड़ा फैसला, कन्या विवाह सहायता राशि में इज़ाफा, श्रमिक परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि किसी भी श्रमिक परिवार की बेटी को अपने विवाह को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए. सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की पूरी जिम्मेदारी श्रम विभाग और बोर्ड द्वारा उठाई जाएगी.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के हित में एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है. राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कन्या विवाह सहायता योजना में अब पहले से कहीं अधिक आर्थिक मदद दी जाएगी. यह फैसला उन श्रमिक परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी बेटियों के विवाह को लेकर चिंतित रहते हैं.
अब विवाह के लिए बढ़ी आर्थिक सहायता
अब सरकार श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह पर अधिक आर्थिक सहायता देगी.
नई सहायता राशि इस प्रकार है -
सामान्य विवाह: ₹65,000 प्रति जोड़ा
अन्तर्जातीय विवाह: ₹75,000 प्रति जोड़ा
सामूहिक विवाह: ₹85,000 प्रति जोड़ा
इसके अलावा कार्यक्रम आयोजन के लिए अलग से ₹15,000 की राशि भी दी जाएगी.
इस तरह सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि श्रमिक परिवार बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपनी बेटियों का विवाह कर सकें.
मुख्यमंत्री योगी का दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि श्रमिक समाज की रीढ़ हैं, और उनकी बेटियों के विवाह में सहयोग देना सरकार का मानवीय दायित्व है. उनका मानना है कि किसी भी श्रमिक परिवार की बेटी को अपने विवाह को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए. सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की पूरी जिम्मेदारी श्रम विभाग और बोर्ड द्वारा उठाई जाएगी. इसमें सुरक्षा, आवास, परिवहन और भोजन जैसी सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी ताकि श्रमिक परिवारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
1.88 करोड़ से अधिक श्रमिकों को होगा फायदा
बोर्ड की सचिव पूजा यादव के अनुसार, वर्तमान में 1.88 करोड़ से अधिक श्रमिक इस बोर्ड में पंजीकृत हैं. कन्या विवाह सहायता राशि बढ़ने से इन सभी श्रमिक परिवारों को सीधा और वास्तविक लाभ मिलेगा. बोर्ड का उद्देश्य है कि हर पात्र श्रमिक तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे.
आसान और निःशुल्क आवेदन प्रक्रिया
पंजीकृत श्रमिकों को योजनाओं का लाभ पाने के लिए केवल -
₹20 एकमुश्त पंजीकरण शुल्क, और
₹20 वार्षिक अंशदान
देना होता है.
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और निःशुल्क है. श्रमिक www.upbocwboard.in वेबसाइट या जन सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
बोर्ड की अन्य प्रमुख योजनाएं
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड केवल विवाह सहायता ही नहीं, बल्कि श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कई अन्य लाभकारी योजनाएं भी चला रहा है:
जन्म सहायता: पुत्र के जन्म पर ₹20,000, पुत्री के जन्म पर ₹25,000 और ₹2.5 लाख की सावधि जमा राशि.
शिक्षा सहायता: कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक ₹2,000 से ₹1,00,000 तक की मदद, साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पूरी फीस सरकार देती है.
गंभीर बीमारी सहायता: श्रमिक या परिवार के सदस्य के इलाज पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति.
पेंशन सहायता: पात्र श्रमिकों को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक मदद.
दिव्यांगता या मृत्यु सहायता: श्रमिक के निधन या दिव्यांग होने पर उसके आश्रितों को ₹2 लाख से ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता.
अब तक दिए गए लाभ
अब तक बोर्ड द्वारा 18,94,797 आवेदनों पर कुल ₹6336.61 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा चुकी है. यह बताता है कि सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कितनी गंभीर और सक्रिय है.
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