वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को दी बड़ी राहत, सिखों पर दिया था विवादित बयान, जानिए पूरा मामला?
वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट चतुर्थ ने लंबित प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. अदालत में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश यादव, संदीप यादव और अनुज यादव ने अपना पक्ष रखा. इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर मुख्य न्यायाधीश नीरज त्रिपाठी की अदालत ने वाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया.
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कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बता दें कि अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों पर दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई है. बीते वर्ष सितंबर महीने में राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों पर बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है. उनके इस बयान को भारत में गृह युद्ध भड़काने की साजिश के तहत देखा गया था, उसके बाद तिलमारपुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने अदालत में वाद दाखिल किया था.
सिखों पर दिए गए बयान पर राहुल गांधी को बड़ी राहत
वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट चतुर्थ ने लंबित प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. अदालत में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश यादव, संदीप यादव और अनुज यादव ने अपना पक्ष रखा. इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर मुख्य न्यायाधीश नीरज त्रिपाठी की अदालत ने वाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. इस पर अवर न्यायालय के आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने दोबारा सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की थी, उसके बाद सत्र न्यायालय ने निगरानी अर्जी स्वीकारते हुए न्यायालय को पुनः सुनवाई के आदेश दिए थे.
सुल्तानपुर मामले की सुनवाई टली
इससे पहले रायबरेली के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विचाराधीन मानहानि केस में गवाही के बीमार होने के कारण सुनवाई टल गई है. अब अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी. एमपी- एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने नई तारीख पर गवाह को पेश होने का आदेश दिया है.
क्या है मामला?
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जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2018 में बेंगलुरु में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उस बयान से आहत बताने वाले कोतवाली देहात थाना के हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई 17 अक्टूबर यानी आज होनी थी, लेकिन गवाह के बीमार होने के चलते इसे आगे के लिए टाल दिया गया है.
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