CM योगी का बड़ा ऐलान, UP में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 100% छूट, रोड टैक्स पूरी तरह माफ, सेवाएं होंगी फेसलेस
UP: जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की चार सेवाओं को अब पूरी तरह फेसलेस कर दिया गया है, यानी इन कामों के लिए दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी. इनमें ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि बदलना, पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने की अनुमति, पंजीकरण नंबर रिटेंशन और गैर-उपयोग सूचना परमिट शामिल हैं.
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CM Yogi: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग से जुड़े तीन बहुत ज़रूरी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है. यह बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने इन फैसलों की जानकारी दी. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से परिवहन विभाग की काम करने की क्षमता बढ़ेगी, सड़कों पर सुरक्षा बेहतर होगी, सरकारी राजस्व में इज़ाफा होगा और युवाओं के लिए नए रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे.
351 नए सहायक मोटरयान निरीक्षक पद होंगे मंज़ूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में 351 नए सहायक मोटरयान निरीक्षक के पद बनाने की मंज़ूरी दे दी है. इसके लिए सेवा नियमावली में ज़रूरी बदलाव भी कर दिए गए हैं. जैसे ही ये नियम लागू होंगे, भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इससे ज़मीन पर वाहनों की जांच, नियमों का पालन और प्रवर्तन कार्य पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत होगा, जिससे सड़क सुरक्षा भी बेहतर हो सकेगी.
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विभागीय ढांचा होगा मज़बूत, तीन नए परिक्षेत्र बनेंगे
परिवहन विभाग में पहले से बनाए गए कई पदों को कानूनी मान्यता देने के लिए सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंज़ूरी मिली है. इसके साथ ही विभाग के परिक्षेत्रों की संख्या छह से बढ़ाकर नौ कर दी गई है. नए परिक्षेत्र गोरखपुर, बुंदेलखंड (झांसी) और अयोध्या में बनाए जाएंगे. इससे काम की निगरानी आसान होगी और योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा.
एकमुश्त टैक्स व्यवस्था से बढ़ेगा सरकारी राजस्व
सरकार ने हल्के व्यावसायिक वाहनों, मोटर कैब, मैक्सी कैब, हल्के मालवाहक वाहनों और निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर एकमुश्त कर (वन टाइम टैक्स) लागू करने का फैसला लिया है. इसके लिए जल्द ही नई अधिसूचना जारी की जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे टैक्स वसूली आसान होगी, प्रक्रिया सरल बनेगी और राजस्व में बढ़ोतरी होगी.
इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी पूरी टैक्स छूट
प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़ा फायदा दिया गया है. कैबिनेट ने ऐसे वाहनों को पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट देने की मंज़ूरी दे दी है. यह छूट नीति के चौथे और पांचवें साल में खरीदे और पंजीकृत किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगी. इससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा.
परिवहन विभाग की चार सेवाएं होंगी पूरी तरह ऑनलाइन
जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की चार सेवाओं को अब पूरी तरह फेसलेस कर दिया गया है, यानी इन कामों के लिए दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी. इनमें ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि बदलना, पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने की अनुमति, पंजीकरण नंबर रिटेंशन और गैर-उपयोग सूचना परमिट शामिल हैं. इसके लिए मोटरयान नियमावली में संशोधन किया गया है, जिससे लोग घर बैठे ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे.
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