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फिर से जेल जाएंगे आजम खान और बेटे अब्दुल्ला, 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

बता दें कि साल 2019 में नगर विधायक रहे आकाश कुमार सक्सेना ने अब्दुल्ला और आजम पर दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया था. ऐसे में आज रामपुर कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम और पिता आजम खान को मामले में सजा सुनाई है.

17 Nov, 2025
( Updated: 05 Dec, 2025
03:08 AM )
फिर से जेल जाएंगे आजम खान और बेटे अब्दुल्ला, 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम खान दो पैन कार्ड मामले में दोषी पाए गए हैं. रामपुर की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को दोषी ठहराया. दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. फैसले के बाद कोर्ट में ही पुलिसकर्मियों ने आजम खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया. बता दें कि आजम खान 23 सितंबर यानी 2 महीने पहले ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे. जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला 9 महीने पहले हरदोई जेल से रिहा हुए थे, लेकिन दोनों फिर से जेल जाएंगे. 

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि साल 2019 में नगर विधायक रहे आकाश कुमार सक्सेना ने अब्दुल्ला और आजम पर दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया था. ऐसे में आज रामपुर कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम और पिता आजम खान को मामले में सजा सुनाई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत 

मामले में अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली. उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस मामले में ट्रायल की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इसके बाद जुलाई में याचिका को खारिज कर दिया.

पासपोर्ट से जुड़े मामले में भी कोर्ट से झटका लगा था

बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट से जुड़े मामले में भी कोर्ट से झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 

क्या कहा था कोर्ट ने?

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जस्टिस सुंदरेश ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि "ट्रायल कोर्ट पर यकीन कीजिए. मामले को ट्रायल कोर्ट में तय होने दीजिए. अब जब ट्रायल पूरा हो गया है, तो हम दखल नहीं दे सकते हैं." वहीं, एक अन्य मामले में पिछले हफ्ते सपा नेता आजम खान को अदालत से राहत मिली. पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं दिया जा सका. इसके बाद उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया. 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज कराया था. यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

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