Mutual Fund Rules 2025: म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर, सेबी ने बदले ये नियम!
सेबी के ये नए नियम निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लाए गए हैं. अब म्यूचुअल फंड कंपनियों पर यह जिम्मेदारी है कि वे निवेशकों को सही समय पर पूरी जानकारी दें.
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Mutual Fund: आज के समय में म्यूचुअल फंड निवेश का एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका बन चुका है. लोग इसमें बेहतर रिटर्न की उम्मीद से पैसा लगाते हैं. हालांकि, इसका रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है. इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी होता है.देश की बाजार नियामक संस्था SEBI (सेबी) समय-समय पर म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है. इसका मकसद होता है कि निवेशकों की सुरक्षा और भरोसा बना रहे. हाल के महीनों में सेबी ने कई ऐसे बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर छोटे और बड़े निवेशकों पर पड़ेगा.
ओवरनाइट फंड्स के लिए बदला कट-ऑफ टाइम
सेबी ने 1 जून 2025 से ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स के लेन-देन के समय में बदलाव किया है. अब अगर आप ऑफलाइन यानी कागज़ी प्रक्रिया से निवेश कर रहे हैं, तो दोपहर 3 बजे तक का समय रहेगा. और अगर आप मोबाइल ऐप या वेबसाइट से ऑनलाइन निवेश कर रहे हैं, तो आपको शाम 7 बजे तक का समय मिलेगा.
अगर इन तय समयों के बाद आपने निवेश किया, तो आपकी डील अगले कारोबारी दिन मानी जाएगी. इससे आपकी NAV (यानी Net Asset Value) बदल सकती है. ओवरनाइट फंड्स एक दिन के लिए सरकारी बॉन्ड जैसे सिक्योर इनवेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं और इन्हें कम रिस्क वाला विकल्प माना जाता है.
स्ट्रेस टेस्ट का नतीजा अब सबको बताया जाएगा
अब से म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने सभी स्कीम्स पर स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे सार्वजनिक करने होंगे. स्ट्रेस टेस्ट से यह पता चलता है कि अगर बाजार में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव आ जाए, तो उस म्यूचुअल फंड पर क्या असर पड़ेगा. इससे निवेशक पहले से ही यह समझ सकेंगे कि उनका पैसा कितना सुरक्षित है.
साथ ही, अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) के कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगाया जाएगा. इससे कर्मचारियों और निवेशकों का हित आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का पैसा एक ही जगह लगा होगा.
रिस्क से जुड़ी जानकारी अब 15 दिन में मिलेगी
पहले निवेशकों को अपने म्यूचुअल फंड की जोखिम (रिस्क) से जुड़ी जानकारी महीने के आखिर में दी जाती थी. अब सेबी ने यह नियम बदल दिया है. अब हर महीने की 15 तारीख तक आपको यह जानकारी मिल जाया करेगी. इससे आप जल्दी से अपने निवेश की स्थिति समझ पाएंगे और जरूरत हो तो कोई जरूरी बदलाव कर पाएंगे.
डिविडेंड का नाम अब होगा थोड़ा अलग
म्यूचुअल फंड में जो भी स्कीम्स डिविडेंड ऑप्शन देती थीं, उन्हें अब नए नाम से जाना जाएगा. सेबी ने इनका नाम बदलकर “इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विद्ड्रॉल” कर दिया है. यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि निवेशक यह साफ-साफ समझ सकें कि उन्हें जो पैसा मिल रहा है वो मुनाफा है या उनके निवेश का ही हिस्सा वापस किया जा रहा है.
डिस्क्लोजर के नियमों में भी किया गया बदलाव
सेबी और AMFI (एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया) ने मिलकर म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी देने के नियमों (disclosure rules) को भी बेहतर बनाया है. अब म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने निवेशकों को और ज्यादा स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी देनी होगी. इससे निवेशकों को यह पता चल सकेगा कि उनका पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है.
निवेश करने से पहले ध्यान रखें ये बातें
म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार पर निर्भर करता है, इसलिए रिटर्न कभी तय नहीं होता.
किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसकी स्कीम डॉक्युमेंट, रिस्क प्रोफाइल और पिछला प्रदर्शन जरूर देखें.
अगर निवेश की समझ नहीं है, तो किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें.
निवेश से पहले पूरी जानकारी लें, तभी मिलेगा लाभ
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सेबी के ये नए नियम निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लाए गए हैं. अब म्यूचुअल फंड कंपनियों पर यह जिम्मेदारी है कि वे निवेशकों को सही समय पर पूरी जानकारी दें.
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