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छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत, अब हफ्तों नहीं, तीन दिन में मिलेगा GST नंबर

यह नई व्यवस्था छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित होगी. अब उन्हें GST रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी जांच या फिजिकल विजिट्स का इंतजार नहीं करना होगा

01 Nov, 2025
( Updated: 03 Dec, 2025
09:49 AM )
छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत, अब हफ्तों नहीं, तीन दिन में मिलेगा GST नंबर
Image Source: Social Media

देश के लाखों छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. अब GST रजिस्ट्रेशन के लिए हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 2025 से नई और सरल GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस प्रक्रिया के तहत अब छोटे और लो-रिस्क कारोबारियों को सिर्फ तीन वर्किंग दिनों में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह नई सुविधा करीब 96% नए कारोबारियों को फायदा पहुंचाएगी, जिससे छोटे व्यवसायों को काम शुरू करने में तेजी और आसानी मिलेगी.

किन कारोबारियों को मिलेगा फायदा?

नई व्यवस्था के तहत दो तरह के कारोबारी इस तेज रजिस्ट्रेशन सुविधा का लाभ ले सकेंगे. पहली श्रेणी में वे लोग होंगे जिन्हें GST सिस्टम अपने डेटा एनालिसिस के आधार पर "लो-रिस्क" (कम जोखिम वाला) मानता है. मतलब ऐसे व्यवसाय जिनमें टैक्स चोरी या गड़बड़ी की संभावना बहुत कम होती है.दूसरी श्रेणी में वे कारोबारी शामिल होंगे, जो स्वेच्छा से यह घोषणा करेंगे कि उनकी मासिक टैक्स देनदारी ₹2.5 लाख से अधिक नहीं है. इसका सीधा फायदा यह होगा कि छोटे दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या नए स्टार्टअप्स को अब लंबे और जटिल डॉक्यूमेंटेशन या फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. उन्हें केवल 3 दिन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मंजूर हो जाएगा.

GST काउंसिल की बैठक में मिली मंजूरी

इस नई स्कीम को GST काउंसिल की 3 सितंबर 2025 की बैठक में मंजूरी दी गई थी. काउंसिल ने कहा कि यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक (voluntary) है, यानी कोई भी व्यापारी इसमें अपनी इच्छा से शामिल या बाहर हो सकता है. सरकार का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों पर प्रशासनिक बोझ कम करना और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था (formal economy) में तेजी से शामिल करना है. इससे छोटे व्यापारियों को अपने बिजनेस को डिजिटल और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

निर्मला सीतारमण का बयान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाज़ियाबाद में CGST भवन के उद्घाटन के मौके पर कहा कि यह नई स्कीम GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बेहद आसान और तेज़ बना देगी. उन्होंने कहा कि फील्ड टीमों की जिम्मेदारी होगी कि यह योजना बिना किसी अड़चन के लागू हो. उन्होंने CBIC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स) को निर्देश दिया है कि देशभर के GST सेवा केंद्रों पर विशेष हेल्प डेस्क बनाए जाएं ताकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी कारोबारी को कोई दिक्कत न हो.

देश में GST सिस्टम की स्थिति

वर्तमान में देशभर में 1.54 करोड़ से अधिक व्यवसाय पहले से ही GST सिस्टम में पंजीकृत हैं. सरकार का मानना है कि इस नई स्कीम से नए कारोबारियों की भागीदारी बढ़ेगी और टैक्स कंप्लायंस (कर अनुपालन) और भी मजबूत होगा. यह योजना छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए सरल, तेज और भरोसेमंद टैक्स सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.

आसान, तेज़ और भरोसेमंद व्यवस्था

कुल मिलाकर, यह नई व्यवस्था छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित होगी. अब उन्हें GST रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी जांच या फिजिकल विजिट्स का इंतजार नहीं करना होगा. सिर्फ कुछ जरूरी जानकारी और बेसिक डॉक्यूमेंट्स देकर वे तीन दिन में GST नंबर प्राप्त कर सकेंगे. इससे “Ease of Doing Business” को भी मजबूती मिलेगी और देश के लघु उद्योग क्षेत्र (MSME सेक्टर) को नई रफ्तार मिलेगी.

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