पूर्व क्रिकेटर, टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि. जिस जमीन पर पठान ने कब्जा किया है वह उनकी ज़मीन नहीं है, वो नगर निगम की संपत्ति है, ऐसे में भारत यूसूफ पठान को ये जगह खाली करनी होगी, विस्तार से जानिए पूरा मामला.