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राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामला: 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, CCTV में 85 बार रकम हटाने का दावा

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, काउंटिंग वाली जगह में सीसीटीवी फुटेज की जांच में चढ़ावे की रकम हटाने और इसमें एक-दूसरे का सहयोग करने की घटनाएं सामने आईं.

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25 Sep 2026
( Updated: 25 Sep 2026
07:15 PM )
राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामला: 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, CCTV में 85 बार रकम हटाने का दावा
Image Source- IANS
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अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की गई है. जिसमें पुलिस और जांच टीम की रिपोर्ट है. रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), बैंकिंग लेनदेन और बरामदगी और गवाहों के बयान को अहम सबूत के तौर पर पेश किया है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, CCTV में मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला उर्फ शनि 85 बार चढ़ावे की रकम हटाकर छिपाते हुए सीसीटीवी में दिखाई दिया, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका भी फुटेज में दर्ज होने का दावा किया गया है. 

CCTV में एक-एक चोरी दर्ज!

रामजन्मभूमि थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 90/2026 में क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने जांच के बाद 22 और 23 सितंबर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चार्जशीट दाखिल की. 

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(5), 317(2), 317(5), 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) सहपठित धारा 13(2) के तहत कार्रवाई की गई है. 

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रकम हटाने की पूरी घटना CCTV में कैद

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, काउंटिंग वाली जगह में सीसीटीवी फुटेज की जांच में चढ़ावे की रकम हटाने और इसमें एक-दूसरे का सहयोग करने की घटनाएं सामने आईं. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अविनाश शुक्ला उर्फ शनि 85 बार रकम चुराकर कपड़ों और कमर में छिपाते और चार बार अन्य आरोपियों की मदद करते दिखा. करुणेश पाण्डेय दो बार रकम हटाते और 68 बार सह-अभियुक्तों का सहयोग करते दिखाई दिया. 

अनुकल्प मिश्रा पर आरोप है कि उसने 56 बार सह-अभियुक्तों की मदद की, जबकि लवकुश मिश्रा ने एक बार रकम हटाने और 52 बार सहयोग किया. वहीं, मनीष कुमार यादव पर 16 बार रकम हटाने और 19 बार सहयोग करने का आरोप है.

पुलिस के मुताबिक रमाशंकर मिश्रा भी एक बार चढ़ावे की रकम हटाते हुए फुटेज में दिखाई दिया. चार्जशीट में तत्कालीन गणना कक्ष प्रभारी और सेवानिवृत्त बैंककर्मी सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है. 

पुलिस का आरोप है कि उनकी मौजूदगी में रकम हटाई जाती रही और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को आरोपियों की तलाशी लेने से यह कहते हुए रोका कि वे अपने लोग हैं और विश्वसनीय हैं. विवेचना के मुताबिक, चार जून 2026 की रात गणना कक्ष में 2.25 लाख रुपए की नोटों की गड्डियां बाथरूम में छिपाए जाने की घटना सामने आई थी. पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि गणना कर्मी आनंद कुमार चौधरी ने तत्कालीन महासचिव चम्पत राय के मोबाइल पर इसका वीडियो और संदेश भेजा था. 

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बाथरूम में छुपी रकम का भी जिक्र 

पुलिस के अनुसार, साथी कर्मचारियों को संदेह होने और गेट पर चेकिंग शुरू होने के बाद आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से रकम बाथरूम में छिपाई थी. अगले दिन कारसेवकपुरम में CCTV फुटेज की जांच के बाद मामले की जानकारी सामने आई और 25 जून को मुकदमा दर्ज कराया गया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर नकदी, विदेशी मुद्रा और सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए जाने का दावा किया है. 

रिपोर्ट के मुताबिक अविनाश शुक्ला से 20.39 लाख रुपए नकद, 1,121 अमेरिकी डॉलर तथा सोने-चांदी के आभूषण, करुणेश पाण्डेय से 18.07 लाख, अनुकल्प मिश्रा से 16.82 लाख, लवकुश मिश्रा से 14.25 लाख और रमाशंकर मिश्रा से 7.32 लाख रुपए नकद बरामद किए गए. मनीष यादव और रामशंकर यादव से भी नकदी बरामद होने की बात कही गई है. जांच में विटारा ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, अर्टिगा और बुलेट मोटरसाइकिल समेत कई वाहन जब्त किए गए. 

चोरी की रकम से खरीदे गए जमीन-मकान 

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पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया है कि कथित गबन की रकम का इस्तेमाल जमीन, मकान, वाहन और अन्य संपत्तियां खरीदने में किया गया. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, अनुकल्प मिश्रा के पिता के नाम पर कौशलपुरी में करीब 55 लाख रुपए का मकान खरीदा गया, जिसमें कथित तौर पर 54.5 लाख रुपए अपराध से अर्जित रकम के इस्तेमाल का दावा है. इसके अलावा करीब 7.33 लाख रुपए भागवत कथा के आयोजन में खर्च किए जाने की बात सामने आई है. 

आरोपी ने पत्नी के नाम खरीदी जमीन 

लवकुश मिश्रा पर पत्नी के नाम 22.52 लाख रुपए की जमीन खरीदने और मकान निर्माण में 20.91 लाख रुपए खर्च करने का आरोप है. रमाशंकर मिश्रा द्वारा 12 लाख रुपए का प्लॉट खरीदने और महंगे कैमरे और सोने की अंगूठियां लेने का भी चार्जशीट में उल्लेख है. रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू पर बेटे के नाम 9.50 लाख रुपए की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया गया है. 

चार्जशीट में कुल 133 गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं. इनमें शिकायतकर्ता कृष्णमोहन, मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा, गोपाल जी, बैंककर्मी, सुरक्षा कर्मी और फॉरेंसिक ऑडिटर समेत अन्य लोग शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन, व्हाट्सऐप चैट और सीडीआर को भी विवेचना का हिस्सा बनाया है.

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रिपोर्ट के अनुसार, इन डिजिटल साक्ष्यों से आरोपियों के बीच लगातार संपर्क और रकम को छिपाने और बाहर ले जाने से संबंधित बातचीत की पुष्टि होने का दावा किया गया है. मामले में नामजद सभी आठ आरोपी अविनाश शुक्ला उर्फ शनि, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पाण्डेय, रमाशंकर मिश्रा, मनीष कुमार यादव, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं. पुलिस ने अदालत के सामने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. कोर्ट में आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी. 

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With IANS Input 

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