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दीपावली से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश! पटाखों पर सख्ती, बिक्री से जलाने तक नए नियम लागू

Harayan Crackers Rules: सरकार ने प्रदूषण को कम करने और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम बनाए हैं..

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07 Nov 2026
( Updated: 07 Nov 2026
04:19 PM )
दीपावली से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश! पटाखों पर सख्ती, बिक्री से जलाने तक नए नियम लागू
Image Source: IANS
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Haryana: हरियाणा में पटाखे जलाने और बेचने को लेकर सरकार ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है... अब प्रदेश के लोगों को यह समझना होगा कि वे कहां पटाखे जला सकते हैं और कहां इन पर पूरी तरह पाबंदी है... सरकार ने प्रदूषण को कम करने और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम बनाए हैं... खास बात यह है कि एनसीआर में आने वाले हरियाणा के जिलों में पूरे साल किसी भी तरह के पटाखे जलाने और बेचने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, जो जिले एनसीआर में शामिल नहीं हैं, वहां भी पटाखों को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं..

NCR के जिलों में पूरे साल पटाखों पर रोक

हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आने वाले जिलों में सभी प्रकार के पटाखों पर सालभर प्रतिबंध रहेगा...यानी इन इलाकों में त्योहार हो या कोई दूसरा खास मौका, पटाखों के इस्तेमाल की छूट नहीं मिलेगी... सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 17 जनवरी 2025 के निर्देशों के बाद लिया था.. इसके बाद 28 फरवरी 2025 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत आदेश जारी करके एनसीआर के जिलों में पटाखों पर पूरे साल रोक लगा दी गई थी..

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गैर-NCR जिलों में भी नहीं मिलेगी खुली छूट

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जो जिले एनसीआर के दायरे में नहीं आते, वहां भी लोग अपनी मर्जी से किसी भी तरह के पटाखे नहीं जला सकेंगे... इन जिलों में सामान्य पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी..... केवल तय नियमों के अनुसार ग्रीन पटाखों को ही जलाने की अनुमति होगी...इसके साथ ही जुड़े हुए पटाखे, जिन्हें सीरीज पटाखे या लड़ियां कहा जाता है, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा...

त्योहारों पर पटाखे जलाने का तय किया समय

सरकार ने दीपावली और गुरुपर्व जैसे त्योहारों के लिए पटाखे जलाने का समय भी निर्धारित किया है... गैर-एनसीआर जिलों में इन मौकों पर केवल ग्रीन पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे... वहीं, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:55 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी...

बेरियम वाले पटाखों पर भी रोक

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सरकार ने आतिशबाजी में बेरियम लवण के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है... हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सार्वजनिक सूचना जारी कर आम लोगों और पटाखा कारोबारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं...बोर्ड के सदस्य सचिव योगेश कुमार ने साफ किया है कि सभी संबंधित लोगों को इन आदेशों का पालन करना होगा... ऐसे में त्योहारों के दौरान पटाखे खरीदने या जलाने से पहले अपने जिले में लागू नियमों की जानकारी जरूर कर लें, ताकि अनजाने में भी नियमों का उल्लंघन न हो...

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