जबलपुर में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, मंदिर की जमीन पर मस्जिद बनाने का लगाया आरोप, कलेक्टर की निकाली 'अर्थी यात्रा'
मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशासन द्वारा मस्जिद कमेटी को क्लीनचिट दिए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताते हुए सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर का प्रतीकात्मक अर्थी जुलूस निकाला. हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम समाज ने गायत्री मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद निर्माण किया है.
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मध्य प्रदेश के जबलपुर में मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. प्रशासन द्वारा मस्जिद कमेटी को क्लीनचिट दिए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताते हुए सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर का प्रतीकात्मक अर्थी जुलूस निकाला. हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम समाज ने गायत्री मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद निर्माण किया है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को पानी की बौछारों का सहारा लेना पड़ा.
मस्जिद को गिराने की तैयारी में संगठन
सूत्रों के अनुसार, हिंदूवादी संगठन मस्जिद को गिराने की तैयारी में था. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर भारी बल तैनात कर दिया. हालात तनावपूर्ण हो गए और दोनों पक्षों के बीच झड़प भी हुई. भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर का प्रतीकात्मक अर्थी जुलूस निकाला और पुतला फूंकते हुए उन्हें हटाने की मांग की.
चरणबद्ध आंदोलन का अल्टीमेटम
काफी समझाने-बुझाने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने जिला प्रशासन को चरणबद्ध आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है और 16 तारीख को जबलपुर बंद का आह्वान किया है. पूरे मड़ई इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया है.
क्यों हुआ ये विवाद
यह विवाद जबलपुर के मड़ई इलाके में मस्जिद निर्माण को लेकर है. हिंदू संगठनों का आरोप है कि गायत्री मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद बनाई जा रही है. उनके मुताबिक, जिस खसरा नंबर 169 की भूमि पर मस्जिद निर्माण हुआ है, वह राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर की भूमि के रूप में दर्ज है. जबकि वक्फ बोर्ड के नाम पर केवल 1000 वर्ग फीट भूमि ही आवंटित है. इसी को लेकर विरोध तेज हो गया है.
मस्जिद का निर्माण लगभग 3000 वर्ग फीट क्षेत्र में किया गया है, जबकि वक्फ बोर्ड को केवल 1000 वर्ग फीट भूमि का आवंटन मिला था. इसके अलावा, मस्जिद की आड़ में अवैध रूप से मदरसा संचालित होने के भी आरोप लगे हैं. हालांकि, अब तक गायत्री बाल मंदिर ट्रस्ट या कोरी परिवार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.
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मस्जिद कमेटी ने दायर कराया मामला
मस्जिद कमेटी ने यह मामला पहले हाईकोर्ट में दायर किया था, लेकिन जरूरी दस्तावेजों की कमी के चलते उन्हें केस वापस लेना पड़ा. यह विवाद वर्ष 2021 से जारी है. हाल ही में प्रशासन ने मस्जिद निर्माण को लेकर कमेटी को क्लीनचिट दे दी, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन नाराज़ हो गए. सूत्रों के मुताबिक, संगठन अब मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को तोड़ने की मांग कर रहे हैं.
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