Free Ration: UP में फ्री राशन बांटने की डेट तय, जानें फरवरी में कब तक मिलेगा अनाज
Free Ration: लाभार्थी अपने-अपने राशन कार्ड के अनुसार तय मात्रा में गेहूं और चावल प्राप्त कर सकेंगे. सरकार का उद्देश्य है कि जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाद्यान्न मिल सके और किसी को परेशानी न हो.
Follow Us:
UP Ration Card: उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए फरवरी महीने को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने इस माह मिलने वाले फ्री राशन की तारीखों की घोषणा कर दी है. फरवरी महीने में मुफ्त राशन का वितरण 8 फरवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा. इस दौरान पात्र लाभार्थी अपने-अपने राशन कार्ड के अनुसार तय मात्रा में गेहूं और चावल प्राप्त कर सकेंगे. सरकार का उद्देश्य है कि जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाद्यान्न मिल सके और किसी को परेशानी न हो.
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को कितना राशन मिलेगा
पात्र गृहस्थी राशन कार्ड रखने वाले परिवारों को इस महीने प्रति यूनिट कुल 5 किलो राशन दिया जाएगा. इसमें 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल शामिल होगा. यह पूरा राशन बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा. इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है, जिनकी आय सीमित है और जो सरकारी राशन व्यवस्था पर निर्भर हैं. सरकार का प्रयास है कि ऐसे परिवारों को हर महीने जरूरी खाद्यान्न आसानी से मिल सके.
CM योगी की बड़ी पहल, UP में AC-नॉन AC बसों का फिक्स किराया लागू, लखनऊ में स्टॉपेज भी तय
अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगा ज्यादा राशन
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने ज्यादा मात्रा में राशन तय किया है. इस श्रेणी के लाभार्थियों को फरवरी महीने में कुल 35 किलो खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा. इसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल शामिल है. अंत्योदय योजना का लाभ सबसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को दिया जाता है, ताकि उन्हें भोजन की कमी का सामना न करना पड़े.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरण
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह मुफ्त राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित करने के आदेश जारी किए हैं. फरवरी 2026 माह के लिए अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राशन देने के निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं. खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार, चयनित जनपदों में 8 फरवरी से 26 फरवरी 2026 के बीच राशन वितरण कराया जाएगा. सभी जिलों को तय समयसीमा में वितरण पूरा करने को कहा गया है.
अधिकारियों को सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, संभागीय खाद्य नियंत्रकों और जिला पूर्ति अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. आदेश में कहा गया है कि राशन का उठान, भंडारण और वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए. यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी, लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कोटेदारों को समय पर दुकान खोलने के आदेश
यह भी पढ़ें
खाद्य विभाग ने सभी राशन दुकानदारों यानी कोटेदारों को निर्देश दिए हैं कि वे समय पर अपनी दुकानें खोलें और लाभार्थियों को पूरा राशन उपलब्ध कराएं. किसी भी कार्डधारक को कम राशन देने या टालमटोल करने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही राशन वितरण की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि जरूरतमंदों तक उनका हक सही तरीके से पहुंच सके.
टिप्पणियाँ 0
कृपया Google से लॉग इन करें टिप्पणी पोस्ट करने के लिए
Google से लॉग इन करें