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23 Sep, 2024
01:00 PM
Child Pornography देखना तो दूर download भी करेंगे तो नपेंगे | Supreme Court का बड़ा फैसला
मद्रास हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को POCSO एक्ट 15 की उपधारा 2 और 3 को आधार मानकर बरी कर दिया था क्योंकि उसने चाइल्ड पोर्न को सिर्फ अपने मोबाइल में रखा था, उसे किसी के साथ शेयर नहीं किया था। कोर्ट ने इसी फैसले को पलट दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सदस्य जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस जे बी पारदीवाला ने यह फैसला दिया है।