किसी को पीटा या बदसलूकी की तो सीधा लगेगा बैन, DGCA ने तैयार किया एक्शन का नया मसौदा

इन नए प्रस्तावों के तहत DGCA सभी एयरलाइंस को पैसेंजर्स पर सीधे कार्रवाई का अधिकार देने जा रहा है. जबकि पहले जांच कमेटी मामले की समीक्षा करती थी.

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19 Feb 2026
( Updated: 19 Feb 2026
05:54 PM )
किसी को पीटा या बदसलूकी की तो सीधा लगेगा बैन, DGCA ने तैयार किया एक्शन का नया मसौदा

DGCA New Strict Norms For Passenger: एयरलाइंस में बदसलूकी के मामलों पर DGCA ने बड़ा संज्ञान लिया है. फ्लाइट कंपनियां ऐसे पैसेंजर को अब सीधे बैन कर सकेंगी. जो यात्रा के दौरान अभद्र व्यवहार करते हैं. पैसेंजर पर ये बैन 30 दिन के लिए लग सकता है. 

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने हंगामा करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए कड़े नियमों का सुझाव दिया हैं. इन नए प्रस्तावों के तहत DGCA सभी एयरलाइंस को पैसेंजर्स पर सीधे कार्रवाई का अधिकार देने जा रहा है. 

क्या हैं DGCA के मौजूदा नियम? 

पैसेंजर के बदसलूकी/अभद्र/विवादित या अपमानजनक व्यवहार पर DGCA की मौजूदा कार्रवाई जांच कमेटी के इर्द-गिर्द घूमती है. मौजूदा नियमों के अनुसार, फ्लाइट में हंगामा करने वाले पैसेंजर्स की शिकायत सामने आने पर पहले जांच कमेटी बनती थी. जांच के बाद आरोपी पर 45 दिन तक के बैन की कार्रवाई की जाती है.  लेकिन DGCA के नए नियमों के तहत जांच कमेटी की जरूरत नहीं है यानी पैसेंजर पर सीधे कार्रवाई हो सकती है.

DGCA के नए नियमों में फ्लाइट में अभद्र व्यवहार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है. ट्राफ्ट में कहा गया है कि नए नियमों का मकसद एयरक्राफ्ट, लोगों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया है कि फ्लाइट में डिसिप्लिन और बेहतर ऑर्डर बनाए रखने में भी नए नियम प्रभावी होंगे. 

कौन से मामले होंगे शामिल? 

DGCA के नए नियमों में एयरक्राफ्ट में स्मोकिंग करना, डोमेस्टिक फ्लाइट में शराब पीना और इमरजेंसी एग्जिट का गलत इस्तेमाल या लाइफ जैकेट जैसे लाइफ-सेविंग इक्विपमेंट का बिना इजाजत इस्तेमाल करना भी शामिल है. 

वहीं, विमान में शराब पीना, हिंसा, मारपीट और दूसरे यात्रियों को परेशान करने पर 3 महीने तक बैन लग सकता है. 

फ्लाइट में सेक्सुअल हैरेसमेंट, गलत तरीके से छूने और यौन उत्पीड़न के केस में 6 महीने तक का बैन लग सकता है. 

इसके अलावा यात्री या क्रू मेंबर पर जानलेवा हमला, गला घोंटना, फ्लाइट के सिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल या उससे भी ज्यादा का बैन लग सकता है. फ्लाइट के केबिन में घुसने पर भी 2 साल तक का बैन लग सकता है. 

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नए प्रस्तावों के तहत, एयरलाइन कंपनी अभद्र पैसेंजर से निपटने और DGCA को घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी बनाएगी. DGCA की ओर से कहा गया है कि अगर कोई यात्री विमान में किसी भी तरह का हंगामा करते हुए मिलता है तो एयरलाइन उस पर सीधे 30 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए फ्लाइंग बैन लगा सकती है. इसके लिए केस को किसी कमेटी के पास भेजने की जरूरत नहीं है.

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