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आधार कार्ड में नाम सुधार की लिमिट… कितनी बार मिल सकता है मौका? जानिए UIDAI के नियम

आधार कार्ड में नाम गलत दर्ज हो जाए तो उसे सुधारने का मौका मिलता है. लेकिन क्या इसके लिए कोई लिमिट तय की गई है. जान लें नाम अपडेट कराने को लेकर UIDAI के क्या हैं नियम.

Aadhar Card Representational Image

आधार कार्ड में छोटी-सी गलती भी बड़ी टेंशन दे सकती है. नाम, DOB या एड्रेस गलत हो तो बैंक अकाउंट खोलने से लेकर सरकारी स्कीम का फायदा लेने तक में दिक्कत आती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर नाम गलत दर्ज हो जाए तो उसे कितनी बार सुधरवाया जा सकता है? क्या इसकी कोई लिमिट है या बार-बार अपडेट करा सकते हैं? चलिए, जानते हैं UIDAI के नियम.

कितनी बार हो सकता है बदलाव?

किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम की गलती बड़ी सिरदर्दी बन जाती है. लेकिन आधार कार्ड में इसे ठीक करना थोड़ा आसान है. बस दिक्कत ये है कि लोगों के मन में सवाल रहता है—क्या नाम सिर्फ एक बार ही सुधरवाया जा सकता है या बार-बार भी? चलिए जानते हैं UIDAI का नियम.

और अगर फिर भी गलती रह जाए तो? 

तो जान लीजिए UIDAI ने इसके लिए लिमिट तय कर रखी है. अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ दो बार ही आधार कार्ड में नाम सुधरवा सकते हैं. इसलिए अपडेट कराते वक्त एक्स्ट्रा सावधानी बरतें, क्योंकि बार-बार ये मौका नहीं मिलेगा.

आधार अपडेट की फीस

UIDAI ने नाम सुधार या किसी भी डिटेल अपडेट के लिए क्लियर नियम बनाए हैं. नाम बदलना हो तो जरूरी डॉक्यूमेंट देना होगा, वरना रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी. हर अपडेट (नाम, DOB, एड्रेस आदि) के लिए ₹50 फीस लगेगी, चाहे ऑनलाइन कराएं या आधार सेंटर जाकर.

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