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Night Shift Rules For Women: रात में महिलाएं अब कब तक कर सकेंगी काम? दिल्ली सरकार ने तय किए नियम

दिल्ली सरकार की यह पहल महिलाओं की सुरक्षा, समानता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है. अगर इसे ईमानदारी से लागू किया गया, तो यह लाखों कामकाजी महिलाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है और दिल्ली को एक प्रगतिशील और समावेशी कार्य संस्कृति देने में मदद करेगा.

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Delhi Night Shift Rules For Women: आज के दौर में महिलाओं की कार्यक्षमता किसी परिचय की मोहताज नहीं है. लेकिन कई क्षेत्रों में अब भी कुछ सीमाएं हैं जो उनके लिए अवसरों को सीमित करती हैं, खासकर जब बात नाइट शिफ्ट में काम करने की हो. कई कंपनियों में देखा गया है कि महिलाएं रात की शिफ्ट में काम नहीं करतीं, और इसके पीछे मुख्यतः सुरक्षा, परिवहन सुविधा और सामाजिक चिंताएं होती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

महिलाओं के लिए 24x7 काम की छूट, लेकिन शर्तों के साथ

दिल्ली सरकार का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक बिजनेस फ्रेंडली और सुरक्षित माहौल तैयार करना है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने करियर को आगे बढ़ा सकें. इस पहल के तहत अब महिलाओं को दुकानों, कमर्शियल एरिया और अन्य कार्यस्थलों में 24x7 यानी किसी भी समय काम करने की छूट दी जा सकती है.

हालांकि, यह छूट बिना शर्त नहीं है. कंपनियों और संस्थानों को कुछ अनिवार्य मानकों और सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा, ताकि महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण मिल सके.

सुरक्षा, परिवहन और निगरानी होंगे अनिवार्य

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि रात की शिफ्ट में महिलाओं के काम करने के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं जरूरी होंगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है

1. सुरक्षित और ट्रैक किया जा सकने वाला ट्रांसपोर्ट

2. ऑफिस परिसर में CCTV कैमरे और पर्याप्त संख्या में सिक्योरिटी गार्ड

3. POSH एक्ट के तहत आंतरिक शिकायत समिति की मौजूदगी

4. महिला कर्मचारियों की वेतन और अधिकारों की रक्षा के स्पष्ट प्रावधान

5. इन सभी उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को रात के समय कार्य करते हुए किसी भी तरह की असुरक्षा या असुविधा का सामना न करना पड़े.

पुराने नियमों में बदलाव की दिशा में बड़ा कदम

अभी तक दिल्ली में महिलाओं को गर्मियों के दौरान रात 9 बजे से सुबह 7 बजे और सर्दियों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करने की अनुमति नहीं थी. लेकिन सरकार अब इस पुराने नियम को संशोधित कर अधिक लचीला और व्यावहारिक बना रही है.

यह बदलाव न केवल महिलाओं के लिए नई नौकरियों के दरवाज़े खोलेगा, बल्कि उन उद्योगों और क्षेत्रों में भी महिला भागीदारी को बढ़ाएगा जहां नाइट शिफ्ट में ज़्यादा काम होता है जैसे BPO, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी और IT सेक्टर.

अन्य राज्यों में पहले से लागू है यह व्यवस्था

दिल्ली से पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है. इन राज्यों में सरकार द्वारा लागू किए गए सुरक्षा प्रावधानों की मदद से महिला कर्मचारियों को लाभ मिला है, और अब दिल्ली भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है.

महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार

दिल्ली सरकार का यह कदम सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को समान अवसर देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है. इससे महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र का चुनाव करने की आज़ादी मिलेगी और उन्हें रात की शिफ्ट में भी सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में काम करने का अधिकार मिलेगा.सरकार का मानना है कि यह निर्णय दिल्ली को 24x7 बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने में मदद करेगा और साथ ही कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी.

दिल्ली सरकार की यह पहल महिलाओं की सुरक्षा, समानता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है. अगर इसे ईमानदारी से लागू किया गया, तो यह लाखों कामकाजी महिलाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है और दिल्ली को एक प्रगतिशील और समावेशी कार्य संस्कृति देने में मदद करेगा.

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