हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब गंभीर बीमारी वाले लोग भी पेंशन के हकदार, 3,000 रुपये मासिक
Haryana: इस पहल से न केवल रोगियों और दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी.
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Haryana Divyang Yojana: हरियाणा सरकार ने दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अब 21 प्रकार के विकलांगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को मासिक 3,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है. इस योजना का मकसद उन लोगों की मदद करना है, जो अपने रोगों के कारण खुद की कमाई नहीं कर सकते और आर्थिक रूप से कमजोर हैं. इस पेंशन का लाभ केवल उन्हीं मरीजों को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो. यानी यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के लिए बनाई गई है.
कौन-कौन लोग होंगे इस योजना के लाभार्थी
हरियाणा सरकार की इस योजना में कुल 21 प्रकार की गंभीर बीमारियों और विकलांगताओं वाले लोग शामिल हैं. इनमें शामिल हैं -
लोकोमोटर विकलांगता
कुष्ठ रोग
सेरेब्रल पाल्सी
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
अंधापन और कम दृष्टि
सुनने की अक्षमता और भाषा विकलांगता
बौद्धिक विकलांगता और विशिष्ट सीखने की अक्षमता
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
मानसिक बीमारी
क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति
मल्टीपल स्क्लेरोसिस
पार्किंसंस रोग
स्किल सेल रोग
शारीरिक अपंगता
हीमोफीलिया और थैलेसीमिया
एसिड अटैक पीड़ित
बौना
इस सूची में शामिल सभी रोग और विकलांगताएं गंभीर मानी जाती हैं, इसलिए इन मरीजों को आर्थिक मदद देना जरूरी है.
पेंशन पाने के लिए क्या नियम हैं
इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले, लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और कम से कम तीन साल से राज्य में रहना चाहिए। इसके अलावा, पेंशन पाने वाले रोगियों का हर साल सत्यापन सिविल सर्जन द्वारा किया जाएगा. इसका मतलब है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन वास्तव में उन्हीं मरीजों को मिल रही है जो इसके पात्र हैं. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ उन दिव्यांगों और मरीजों को मिलेगा जो पेंशन के पात्र 60 प्रतिशत लोगों में आते हैं. इससे यह सुनिश्चित होगा कि सहायता केवल उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है.
इस योजना से क्या फायदे होंगे
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इस नई पेंशन योजना से हरियाणा के हजारों दिव्यांग और गंभीर रोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा. अब उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने और इलाज कराने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। मासिक 3,000 रुपये की पेंशन से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मरीज अपने खर्चों को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। सरकार का यह कदम यह भी सुनिश्चित करता है कि गंभीर बीमारी या विकलांगता होने के कारण कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से पीछे न रहे और उन्हें सरकारी मदद सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सके. इस पहल से न केवल रोगियों और दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी.
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