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05 Sep, 2024
05:54 PM
Kolkata विधानसभा में पास Anti-Rape Bill, सख्त सजा से लेकर सजा-ए-मौत का प्रावधान
पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। इस बिल का नाम है, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 । इस कानून का मकसद बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों के जरिए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है ।इस विधेयक को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप-हत्या के बाद ममता सरकार ने विधानसभा में इस बिल को पेश किया। इसके लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था। जानिए क्या है खास इस बिल में ।