Advertisement
Advertisement
हरियाणा विधानसभा सचिवालय का नया सर्कुलर: लाइव प्रसारण पर सख्त नियम लागू, सोशल मीडिया पर रोक
हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने अपनी कार्यवाही के लाइव प्रसारण को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। यह सर्कुलर 21 अगस्त, 2025 को जारी किया गया.
हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने अपनी कार्यवाही के लाइव प्रसारण को लेकर एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है. इस नए आदेश के तहत टीवी चैनलों के लिए कई सख्त दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा.
क्या हैं नए नियम?
अब सिर्फ उन्हीं टीवी चैनलों को विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) की स्पष्ट अनुमति प्राप्त होगी.
सभी अधिकृत टीवी चैनलों को प्रसारण के दौरान अपने चैनल का वॉटरमार्क लगाना अनिवार्य होगा, साथ ही हरियाणा विधानसभा का लोगो भी दिखाना होगा. सबसे अहम बदलाव यह है कि कोई भी टीवी चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण शेयर नहीं कर सकेगा. इसके अलावा, कार्यवाही के हटाए गए या संपादित हिस्सों को किसी भी प्रकार से प्रसारित करने की अनुमति नहीं होगी.
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो भी टीवी चैनल इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करेगा, उसे भविष्य में विधानसभा कार्यवाही के प्रसारण से प्रतिबंधित किया जा सकता है.
नए नियमों पर उठ रहे सवाल
सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष और मीडिया संगठनों में नाराज़गी देखी जा रही है. आलोचकों का मानना है कि यह कदम पारदर्शिता को कम करने और सोशल मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में उठाया गया है. उनका कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग रोकने से जनता को वास्तविक समय में जानकारी मिलने में बाधा उत्पन्न होगी.
Advertisement
यह भी पढ़ें
Advertisement
Advertisement