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Abbas Ansari की धमकी वाली वो स्पीच सुनिए जिसकी वजह से 2 साल की सजा हो गई

उत्तर प्रदेश के मऊ में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा और तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह सजा मऊ जनपद की एमपी-एमएलए कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सुनाई. मामला 3 मार्च 2022 का है, जब अंसारी ने एक जनसभा में अधिकारियों को 'ठीक से देख लेने' की धमकी दी थी, जिसके बाद विरोध हुआ और मऊ कोतवाली के सब-इंस्पेक्टर ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई.

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31 May 2025
( Updated: 11 Dec 2025
02:58 AM )
Abbas Ansari की धमकी वाली वो स्पीच सुनिए जिसकी वजह से 2 साल की सजा हो गई
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