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प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सख्ती... 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक, नारे और भाषण भी बैन; CP में धारा-163 लागू
Jantar Mantar Protest: प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 लागू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, इसका मकसद इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ट्रैफिक को सामान्य बनाए रखना है.
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Jantar Mantar Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है. आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और यूथ कांग्रेस समेत कई संगठनों ने इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है.. प्रदर्शन की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और नई दिल्ली जिले में एहतियाती कदम उठाए गए हैं..
नई दिल्ली में लागू हुई धारा 163
प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 लागू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, इसका मकसद इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ट्रैफिक को सामान्य बनाए रखना है.नई दिल्ली के कई संवेदनशील और VVIP इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है.
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बिना अनुमति भीड़ और प्रदर्शन पर रोक
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पुलिस के आदेश के अनुसार बिना पहले से लिखित अनुमति के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी. पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने, नारेबाजी करने और सार्वजनिक रूप से भाषण देने पर भी पाबंदी लगाई गई है. इसके अलावा हथियार, लाठी, डंडे, तलवार, ईंट-पत्थर, बैनर या प्लेकार्ड जैसी चीजें लेकर चलने पर भी रोक है.
Section 163 BNSS is in force in New Delhi District. Please read the notice, for better understanding: Delhi Police
(Source: Delhi Police/X) pic.twitter.com/A5cpFZBcC9— IANS (@ians_india) ?ref_src=twsrc%5Etfw">October 2, 2026Advertisement
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पुलिस ने लोगों से की अपील
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों और बाहर से आने वाले लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के आदेशों का पालन करें और किसी भी तरह के अनधिकृत जमावड़े या प्रतिबंधित गतिविधि का हिस्सा न बनें. पुलिस का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य किसी भी अप्रिय स्थिति को पहले से रोकना है.
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Delhi: security has been intensified in Jantar Mantar ahead of the protest over the Election Commission controversy. Barricades have been placed around the protest site, while riot-control vehicles and additional security personnel have been deployed. Roads leading towards Jantar… pic.twitter.com/QuYS8KqKbd
— IANS (@ians_india) ?ref_src=twsrc%5Etfw">October 2, 2026
नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति लागू पाबंदी का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को सुरक्षा और पुलिस की निगरानी खास तौर पर कड़ी रहने वाली है.
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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए यातायात में बदलाव किया है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक ने एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों से अपनाने की अपील की है.. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पोस्ट में कहा, "2 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर और उसके आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक पर लगी पाबंदियों और नियंत्रित आवाजाही को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रभावित रास्तों पर जाने से बचें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें."
कई रास्तों पर डायवर्जन
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ट्रैफिक पुलिस ने आगे कहा, "कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट और आस-पास की सड़कों के आस-पास ट्रैफिक डायवर्जन नियम लागू रहेंगे. कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, पार्लियामेंट स्ट्रीट और सेंट्रल दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक रास्तों की योजना पहले से बना लें. यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें और सड़कों पर तैनात दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और जहां भी संभव हो, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. "दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इलाके में तैनात ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करें. जाम से बचने के लिए डायवर्जन के संकेतों और ट्रैफिक निर्देशों का पालन करे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि जहां तक हो सके जंतर-मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोक रोड और आस-पास की सड़कों पर जाने से बचें. बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन हो सकते हैं.
ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी में बताया है कि तय किए गए रास्तों पर या उनके आस-पास गाड़ियां रोकना या पार्क करना मना है. ऐसा करने से ट्रैफ़िक में रुकावट आ सकती है. सक्षम अधिकारी के आदेशों के अनुसार, बताए गए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू रहेगी. जनता को सलाह दी जाती है कि वे सक्षम अधिकारियों और मौके पर मौजूद कर्मचारियों के सभी निर्देशों का पालन करें.
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