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Traffic Challan: अब आपकी गाड़ी के हजारों के चालान होंगे चुटकियों में माफ़, नेशनल लोक अदालत ने किया ऐलान

Traffic Challan: कोर्ट में 14 सितंबर के दिन नेशनल लोक अदालत में सुनवाई होगी। इसके साथ ही क्या आपको पता है नेशनल लोक अदालत में सुनवाई के दौरान आपके हजारो रुपये के चालान को माफ़ किया जाता है।

03 Sep, 2024
( Updated: 03 Sep, 2024
01:00 PM )
Traffic Challan: अब आपकी गाड़ी के हजारों के चालान होंगे चुटकियों में माफ़, नेशनल लोक अदालत ने किया ऐलान
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Traffic Challan: भारत में यातयात को लेकर कई सारें नियम बनाए है। अगर आम आदमी इन नियमों को फॉलो नहीं करता है तो उनपर भारी भरकम चालान को जमा करना पड़ता है। वहीं अगर कोई इन चालान को नहीं भर पाता तो सरकार उनके लिए भी एक नियम लेकर आई है। वहीं कोर्ट में 14 सितंबर के दिन नेशनल लोक अदालत में सुनवाई होगी। इसके साथ ही क्या आपको पता है नेशनल लोक अदालत में सुनवाई के दौरान आपके हजारो रुपये के चालान को माफ़ किया जाता है। जी है , हम आपको बतायेगे की अगर आप अपने चालान को लेकर परेशान है तो इस नियम से आपको राहत मिलेगी। आइए जानते है ...

क्या है लोक अदालत (Traffic Challan)

वहीं आपको बता दें , पुरे देशभर में 14 सितंबर के दिन नेशनल लोक अदालत में सुनवाई होगी।राष्ट्रीय लोक अदालत में 14 सितंबर 2024 में कोई भी विवाद है , जो किसी न्ययालय के सक्षम नहीं लाया गया है और न्ययालय के सक्ष्म दायर किये जानें की सम्भावना है। वहीं ऐसे केसों की सुनवाई के लिए आवेदन किया जाता है। वहीं बता दें ,कानून के तहत समझौता योग्य न होने वाले अपराध से सम्बंधित किसी भी मामले का निपटारा लोक सभा अदालत में नहीं किया जाएगा। 

चालान को रोका जा सकता है (Traffic Challan)

वहीं अगर सड़क पर वाहन चलाते समय चालान कटा है , तो ऐसे केसों में माफ़ी के लिए भी आप लोक सभा अदालत में फाइल जमा करा सकते है।वहीं इसके आलावा अगर आपकी गाड़ी का काफी भारी चालान कटा हुआ है, और आपको इसकी वजह नहीं पता , तो इस सिचुएशन में आप लोक अदालत में अपील कर सकते है।  वहीं एक जानकार के मुताबिक कई बार इस तरह के केस में जब अदालत में सुनवाई होती है ,तो जुर्माना माफ़ भी किया जा सकता है।  

केस के लिए करें अपील (Traffic Challan)

देशभर में लगभग 14 सितंबर को सभी शहरों के अदालत में लोक अदालत लगेगी।  इन लोक अदालत में लगभग सभी केसो का निपटारा उसी समय कर दिया जाएगा। आवेदक को कोर्ट में 9 सितंबर को जाकर सभी जानकरी देनी होगी और आवदेन करना होगा फिर आपको टोकन नंबर लेना होगा। इसी टोकन के जरिये ही 14 सितंबर को कार्यवाही होगी। वहीं आपको बता दें, अगर आपने पहले आवेदन नहीं किया तो आपके केस की सुवायी नहीं होगी। हर साल लोक अदालत आयोजियत किया जाता है जिसे गरीब लोगो की मदद की जा सके।  

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