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कोल्डड्रिंक शौकीनों को झटका, शराब पर कितना लगा टैक्स? जानें नई GST रेट की पूरी अपडेट

अगर आप कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो अब इसके लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा.

देश में टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए GST काउंसिल ने बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत अब सिर्फ दो स्लैब होंगे 5% और 18%. लेकिन कुछ चीजों को सबसे हाई टैक्स ब्रैकेट में डाल दिया गया है. इन सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स पर अब 40% GST लगेगा. यानी जिन लोगों को कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक जैसी चीजें पसंद हैं, उनकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा.

कोल्ड ड्रिंक हुआ महंगा, शराब रह गया अछूता 

शराब पर GST लागू नहीं होता. राज्यों के अपने टैक्स और एक्साइज ड्यूटी लगते हैं. इसलिए इस बार शराब पर सीधे तौर पर GST का असर नहीं पड़ेगा. लेकिन बाकी सिन गुड्स पर टैक्स बढ़ने से सरकार की कमाई बढ़ेगी और ग्राहकों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी.

फेमस ब्रांड्स जैसे कोका-कोला और पेप्सी समेत सभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर अब 28% की जगह 40% टैक्स लगेगा. कैफिनेटेड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक भी इसी लिस्ट में आ गए हैं. यानी अब यह ड्रिंक्स पहले से काफी महंगे हो जाएंगे.

हेल्थ और वेलफेयर प्रोग्राम्स पर खर्च होगा पैसा 

शुगर वाले और फ्लेवर वाले ड्रिंक्स पर भी टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है. हालांकि, फल के गूदे या जूस बेस्ड ड्रिंक ,जो कार्बोनेटेड नहीं हैं उन पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है. सोया मिल्क और प्लांट-बेस्ड मिल्क पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है.

सरकार का कहना है कि ये सिन गुड्स या डिमेरिट गुड्स हैं, यानी ऐसी चीजें जो हेल्थ और सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हैं. इन पर टैक्स बढ़ाने से दो फायदा होता है. एक तो इनकी खपत को कंट्रोल करना, और दूसरा सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलना. यही पैसा हेल्थ और वेलफेयर प्रोग्राम्स पर खर्च होता है. अगर आप कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो अब इसके लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. शराब की कीमत पर फिलहाल कोई सीधा असर नहीं है क्योंकि उस पर GST लागू ही नहीं होता.

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