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UP में मिठाई कारोबार पर नया नियम, 15 अक्टूबर से दुकानदारों को बतानी होगी एक्सपायरी डेट; योगी सरकार का बड़ा फैसला

Sweet Expiry Date: 15 अक्टूबर 2026 से मिठाई की दुकानों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी मिठाई के इस्तेमाल की आखिरी तारीख बताना जरूरी होगा. इस नियम के लागू होने में अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं.

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13 Oct 2026
( Updated: 13 Oct 2026
11:59 AM )
UP में मिठाई कारोबार पर नया नियम, 15 अक्टूबर से दुकानदारों को बतानी होगी एक्सपायरी डेट; योगी सरकार का बड़ा फैसला
Image Source: UP Information Department/Meta AI
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UP: त्योहारों का मौसम आते ही मिठाई की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगती है. लोग घरों के लिए मिठाइयां खरीदते हैं और दोस्तों व रिश्तेदारों को भी मिठाई देते हैं. लेकिन कई बार मन में यह सवाल जरूर आता है कि दुकान पर रखी मिठाई कितनी पुरानी है और उसे कितने दिनों तक खाना सुरक्षित है. इसी परेशानी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू होने जा रहा है..15 अक्टूबर 2026 से मिठाई की दुकानों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी मिठाई के इस्तेमाल की आखिरी तारीख बताना जरूरी होगा. इस नियम के लागू होने में अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं.

खुली मिठाइयों पर भी बतानी होगी आखिरी तारीख

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने 27 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया था. खास बात यह है कि यह नियम सिर्फ पैकेट में बंद मिठाइयों के लिए नहीं, बल्कि दुकानों में खुली रखी मिठाइयों पर भी लागू होगा. दुकानदारों को ऐसी जगह पर उपयोग की अंतिम तारीख बतानी होगी, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें.. इससे मिठाई खरीदने वाले लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि मिठाई कितने समय तक खाने योग्य है.

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हर मिठाई की तारीख अलग हो सकती है

इस नियम के तहत सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी समय सीमा तय नहीं की गई है. दरअसल, मिठाई किस चीज से बनी है, उसे कैसे तैयार किया गया है और किस तरह रखा गया है, इन सभी बातों का उसकी उपयोग अवधि पर असर पड़ता है. इसी आधार पर दुकानदार उसकी शेल्फ लाइफ तय करेंगे. कुछ मिठाइयां एक दिन में खराब हो सकती हैं, जबकि कुछ को 30 दिनों तक रखा जा सकता है.

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दुकानदारों की भी बढ़ेगी जिम्मेदारी

नई व्यवस्था के बाद दुकानदारों को सिर्फ तारीख बताना ही नहीं, बल्कि उस अवधि तक मिठाई की गुणवत्ता और सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी मिठाई की इस्तेमाल की अवधि 5 दिन बताई गई है, तो दुकानदार को इन 5 दिनों के दौरान उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी. UP में 15 अक्टूबर से लागू होने वाली यह व्यवस्था मिठाई विक्रेताओं के लिए नई जिम्मेदारी लेकर आएगी. वहीं, ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि जानने का स्पष्ट आधार मिलेगा.

ग्राहकों को कैसे मिलेगा फायदा?

त्योहारों में मिठाई खरीदते समय अब ग्राहकों को पहले से ज्यादा जानकारी मिलेगी. वे मिठाई की उपयोग अवधि देखकर बेहतर फैसला ले सकेंगे. इससे पुरानी मिठाई खरीदने का जोखिम कम करने और मिठाई के कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिल सकती है. ऐसे में अगली बार मिठाई खरीदने जाएं, तो स्वाद के साथ उसकी उपयोग की अंतिम तारीख पर भी ध्यान जरूर दें.

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