सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पंजाब पुलिस का किसानों पर बड़ा एक्शन, 48 घंटे में 12 पर FIR, जानिए पूरा मामला
पंजाब पुलिस ने 12 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. हालांकि अभी तक गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई है. पूरा मामला पराली जलाने से जुड़ा हुआ है जिससे प्रदुषण बढ़ रहा है. जानिए पूरी डिटेल
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पंजाब पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बड़ा कदम उठाया है. पुलिस ने पराली जलाने के आरोप में 12 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. दरअसल कोर्ट ने कहा था कि किसान पराली जलाने में पूरी तरह से छूट का दावा नहीं कर सकते हैं. इस सीजन में पंजाब पुलिस की तरफ से इस तरह की यह पहली कार्रवाई की गई है.
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) के आंकड़ों की माने को 15 सितंबर को निगरानी शुरू की गई, जिसके बाद से प्रदेश भर में पराली जलाने के 48 मामले सामने आए हैं. इनमें से 12 FIR की गईं हैं. वर्तमान में अमृतसर में पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आई है, 12 में से 11 मामले यहीं के हैं. इसे देखते हुए प्रशासन अमृतसर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है.
अब तक नहीं की हुई कोई गिरफ्तारी
पंजाब पुलिस ने पराली जलाने के मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत केस दर्ज किए हैं. यह धारा आदेश न मानने पर लागू होती है. हालांकि, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. PPCB 15 सितंबर से पराली जलाने की निगरानी कर रहा है और पहला मामला 18 सितंबर को दर्ज किया गया.
प्रदूषण के लिए पंजाब-हरियाणा में धान की पराली जलाना बड़ा कारण माना जाता है. अक्टूबर-नवंबर में यह समस्या चरम पर होती है. इस बार बारिश के कारण मामले कम हैं, लेकिन प्रशासन का अनुमान है कि अगले 1-2 हफ्तों में तेजी से बढ़ सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद FIR
पंजाब में यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद की गई है. कोर्ट ने किसानों के प्रति सम्मान जताते हुए साफ कहा कि उन्हें प्रदूषण फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और पराली जलाने वालों पर केस दर्ज करने या जेल भेजने पर विचार किया जा सकता है.
PPCB के आंकड़ों के मुताबिक, अमृतसर में अब तक 32 और पटियाला में 7 मामले दर्ज हुए हैं. निगरानी के पहले दिन पांच घटनाएं सामने आई थीं. पिछले साल धारा 223 के तहत 5,797 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे, जिनमें 10,909 पराली जलाने की घटनाएं शामिल थीं.
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