एक छोटी सी गलती, आपको अमेरिका के जेल भेज सकती है… 30 दिन से ज़्यादा रूकने वाले लोगों के लिए ट्रंप का फ़रमान, बढ़ेगी मुश्किलें!
अमेरिका में रह रहे विदेशियों के लिए रेजिस्ट्रेशन कराना अब जरूरी कर दिया गया है। यह नियम उन सभी विदेशियों पर लागू होता है, जो 30 दिन से अधिक समय तक अमेरिका में रहेंगे।
Follow Us:
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, एक बार फिर अपने एक फ़ैसले के कारण चर्चा में आ गए है। अब जो उन्होंने नया फैसला सुनाया है इसके तहत USA में 30 दिनों से भी अधिक समय से रह रहे सभी विदेशी नागरिकों को रेजिस्ट्रेशन कराना होगा।अगर कोई इस फ़ैसले का उल्लंघन करता है तो उसपर जुर्माना लग सकता है और सज़ा दी जा सकती है। यहाँ तक की उन्हें इंपोर्ट किए जाने का भी एक्शन लिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सपोर्ट वाले इस निर्देश को फ़ेडरल जज ने भी हरी झंडी दिखा दी है। ये इमीग्रेशन कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स में नाटकीय रीप से बदलाव कर सकता है।
वाइट हाउस ने की घोषणा
वाइट हाउस ने घोषणा की है कि 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा. इसका पालन न करना एक अपराध है जिसके लिए जुर्माना, कारावास या दोनों का प्रावधान है।
क्या कहता है नया रेगुलेशन?
नए रेगुलेशन के अनुसार अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय से रह रहे हर एर ग़ैर नागरिक को फ़ेडरल अधिकारियों के पास पंजिकरण कराना होगा। यहाँ तक कि पहले से रेजिस्टर्ड माने जेने वाले, जैसे कि वीज़ा होल्डर, ग्रीन कार्ड होल्डर और वर्क परमिट वाले नागरिकों को हर वक़्त अपनी क़ानूनी स्थिति प्रूव करने वाले डॉक्युमेंट्स अपने साथ ही रखने होंगे। अगर कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता है तो उसे 5000 डॉलर का जुर्माना या 30 दिनों तक की जेल हो सकती है। 14 साल के होने वाले बच्चों को भी दोबारा रेजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपने फिंगरप्रिंट जमा करने होंगे। कोएलिशन फॉर ह्यूमन इमिग्रेंट राइट्स और अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल जैसे संगठनों का कहना है कि यह नियम भ्रम पैदा करता है। साथ ही यह नियम प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का भी उल्लंघन है।
विदेशी नागरिकों की बढ़ेगी मुश्किलें!
यह भी पढ़ें
इमिग्रेशन वकीलों का कहना है कि जिनके पास H-1B वर्कर स्टूडेंट और ग्रीन कार्ड जैसे डॉक्युमेंट्स हैं, वे पहले से रेजिस्टर्ड माने जाएंगे। इसके बाद भी उन्हें अपने दस्तावेज साथ रखने होंगे। अगर कोई नागरिक पता बदलता है उसे10 दिनों के अंदर इसकी सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें भी जुर्माने भरना पड़ेगा। जिन बच्चों के माता-पिता उन्हें 30 दिनों से ज्यादा समय तक देश में रखते हैं, उन्हें भी अपने बच्चों का रेजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
टिप्पणियाँ 0
कृपया Google से लॉग इन करें टिप्पणी पोस्ट करने के लिए
Google से लॉग इन करें