मदरसा में 13 साल के छात्र का पहले किया यौन शोषण फिर गला दबाकर मार डाला, पुलिस हिरासत में 5 नाबालिग
ओडिशा के नयागढ़ जिले में एक मदरसा में 13 साल के नाबालिग छात्र की यौन शोषण कर कथित तौर पर हत्या कर दी गई है. पुलिस के अनुसार, उस छात्र का लंबे समय तक यौन उत्पीड़न किया गया और फिर उसके ही सीनियर ने उसे मार डाला.
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ओडिशा के मदरसा में नाबालिग छात्र की यौन शोषण कर हत्या कर दी गई. नीलापल्ली में हुई इस भयानक घटना के सिलसिले में पुलिस ने पांच नाबालिगों को पकड़ा है. पीड़ित छात्र कटक जिले का रहने वाला था और नीलापल्ली में एक मदरसा में पढ़ता था. छात्र के पिता की शिकायत के अनुसार, उसकी हत्या मदरसा परिसर में एक सुनसान बाथरूम के अंदर की गई और उसके शव को एक सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया.
मृत समझ कर सेप्टिक टैंक में फेंका, बच निकला पीड़ित छात्र
पुलिस ने बताया है कि पीड़ित को एक सीनियर छात्र द्वारा बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा था. 31 अगस्त को दोपहर 1 बजे के करीब, दो छात्रों ने उसका यौन शोषण करने के बाद उस पर हमला किया और उसे मृत मानकर एक सेप्टिक टैंक में छोड़ दिया. लेकिन बच्चा उस रात बच निकला और भागने में कामयाब रहा, लेकिन 2 सितंबर को उसे बचाने के बहाने दो छात्रों ने फिर से उसी जगह पर बुलाया. तीन अन्य छात्रों के साथ मिलकर उन्होंने कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया. इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को टैंक में फेंक दिया.
पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान कर ली है. उसकी उम्र 15 साल है. उसका साथ देने वाले दो आरोपियों की उम्र 14 साल और 13 साल है, अन्य दो आरोपियों की उम्र 12 साल है. ये सब खोरधा जिले और रानपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं. पुलिस ने मौके से जरूरी सबूत जुटा लिए हैं. गवाहों के बयान भी लिए गए हैं. इसी के आधार पर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
नाबालिगों ने कबूली हत्या की बात
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने हत्या और शव को ठिकाने लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की बात कबूल कर ली है. मदरसे के प्रवेश रजिस्टर से उनके नाम हटा दिए गए हैं. उनके जन्म प्रमाण पत्र जब्त कर लिए गए हैं. आगे की कार्यवाही के लिए मामला किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है.
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एक फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्र किए और गवाहों के बयानों ने आरोपियों की संलिप्तता की पुष्टि की. 12 से 15 साल की उम्र के सभी पांचों नाबालिग पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है.
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