Advertisement

PF Account: अगर पीएफ खाताधारक की हो जाती है मौत तो कैसे मिलता है पैसा

PF Account: सैलरी का कुछ प्रतिशत खाते में जमा होगा।सरकार की और से पीएफ खातों में अच्छा खासा ब्याज भी दिया जाता है।पीएफ खाते की सबसे अच्छी बात ये होती है जब चाहे पीएफ खाते से पैसे निकाल सकता है।

Goggle

PF Account: इस देश में जितने भी नौकरी करने वाले है।सभी का PF खाता होता है। कर्मचारी द्वारा संचालित पीएफ खाता भविष्ये के लिए बेहतर योजना होती है।जिसमे अप्लाई और नियुक्त दोनों ही योगदान देते है।सैलरी का कुछ प्रतिशत खाते में जमा होगा।  सरकार की और से पीएफ खातों में अच्छा खासा ब्याज भी दिया जाता है।पीएफ खाते की सबसे अच्छी बात ये होती है  जब चाहे पीएफ खाते से पैसे निकाल सकता है। घर की शादी में खर्च के लिए, या किसी की तबियत ख़राब होने पर पैसे निकल सकते है। वहीं अक्सर लोगो के मन में ये सवाल हमेशा रहता है की अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके पीएफ का पैसा क्या होता है। 

नॉमिनी को मिला है ऐसे क्लेम 

अगर पीएफ खाताधारक की अचानक से मौत हो जाए तो पीएफ के नियमों के मुताबिक , खाते की पूरी राशि नॉमिनी को दे दी जाती है।पीएफ खाता में पहले ही नॉमिनी को ऐड कर दिया जाता है।इसके बाद नॉमिनी पीएफ खाताधारक के खाते की राशि के लिए डेथ क्लेम हासिल कर सकता है। इसके लिए पीएफ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है। 

ये फॉर्म भरकर जमा करना होगा    

पीएफ खता धारक की मौत के बाद उसके नॉमिनी को खाता धारको की पूरी जानकारी के साथ फॉर्म 20 को फिल करके जमा करना होगा। ये फॉर्म नियुक्त यानी कंपनी के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है।सभी दस्तावेज के साथ फॉर्म को फिल करके इसको जमा कर दे। क्लेम सेटल होने के बाद बैंक खाते में पैसे आ जाते है। 

इन दस्तावेजों की होती है जरूरत 

पीएफ डेथ क्लेम के लिए नॉमिनी को पीएफ अकाउंट नंबर , नॉमिनी की बाकी जानकारी , नाम, पता , और मोबाइल नंबर के साथ कुछ जरुरी दस्तावेज होने चाहिए। बता दे, पीएफ खाता धारको का कोई नॉमिनी नहीं है तो फिर अमाउंट क़ानूनी उत्तराधिकारी को मिलता है।  

Advertisement

यह भी पढ़ें

Advertisement

LIVE