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Delhi lok Adalat: टोकन डाउनलोड करने में चूके तो हाथ से निकल सकता है मौका, जानें पूरा प्रोसेस

Delhi Lok Adalat: लोक अदालत में जाने के लिए सिर्फ चालान होना काफी नहीं है, बल्कि पहले ऑनलाइन टोकन डाउनलोड करना भी जरूरी है. बिना टोकन के प्रवेश नहीं मिल सकता. इसलिए अगर आप भी अपने चालान का निपटारा करवाना चाहते हैं, तो तारीख और प्रक्रिया को ध्यान से समझ लें.

Image Source: Canva (Representative Image)
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Delhi Lok Adalat: अगर आपकी गाड़ी का ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग है, तो आपके लिए काम की खबर है. दिल्ली में 25 अक्टूबर 2026 को नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है. यहां पात्र वाहन मालिकों को अपने पुराने ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाने का मौका मिलेगा. हालांकि, लोक अदालत में जाने के लिए सिर्फ चालान होना काफी नहीं है, बल्कि पहले ऑनलाइन टोकन डाउनलोड करना भी जरूरी है. बिना टोकन के प्रवेश नहीं मिल सकता. इसलिए अगर आप भी अपने चालान का निपटारा करवाना चाहते हैं, तो तारीख और प्रक्रिया को ध्यान से समझ लें...

कब से डाउनलोड होंगे लोक अदालत के टोकन?

दिल्ली में नेशनल लोक अदालत के लिए टोकन डाउनलोड करने की प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे शुरू होगी. टोकन की संख्या सीमित होती है, इसलिए आखिरी समय तक इंतजार करना परेशानी बढ़ा सकता है. बेहतर होगा कि पोर्टल खुलते ही आप टोकन लेने की कोशिश करें. ध्यान रखें कि टोकन मिलना और चालान का निपटारा होना अलग-अलग बातें हैं. आपके चालान का लोक अदालत में निपटारा हो सकता है या नहीं, इसकी पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर जरूर करें.

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ऐसे डाउनलोड करें ऑनलाइन टोकन

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टोकन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक लोक अदालत पोर्टल पर जाएं. वहां Online Appointment for Lok Adalat का विकल्प चुनें. इसके बाद अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बिना स्पेस के भरें और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा दर्ज करें. अब गाड़ी की आरसी में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरकर आगे बढ़ें. स्क्रीन पर आपके पेंडिंग चालान की जानकारी दिखाई देगी. इसके बाद उपलब्ध विकल्पों में से कोर्ट कॉम्प्लेक्स और समय चुनें। सभी जानकारियां जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें. टोकन डाउनलोड होने पर उसकी PDF अपने मोबाइल में सेव कर लें और संभव हो तो उसका प्रिंट भी निकलवा लें, ताकि कोर्ट पहुंचने पर परेशानी न हो.

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लोक अदालत जाते समय साथ रखें ये दस्तावेज

लोक अदालत में जाने से पहले अपनी गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, संबंधित चालान या नोटिस और पहचान पत्र जरूर रख लें. साथ ही, टोकन पर दिए गए समय और कोर्ट का पता ध्यान से देख लें. सबसे जरूरी बात यह है कि हर तरह के चालान का निपटारा लोक अदालत में नहीं होता. इसलिए जाने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध निर्देश पढ़ें और अपने चालान की पात्रता की पुष्टि जरूर करें. इससे आपका समय बचेगा और बेवजह कोर्ट के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे.

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