सऊदी अरब में फंसे भारतीयों के लिए बड़ी खबर, वीजा खत्म होने पर मिलेगा खास ग्रेस पीरियड, नहीं लगेगा जुर्माना
सऊदी अरब सरकार ने वीजा खत्म होने वाले या पहले से एक्सपायर वीजा धारकों को 30 दिन का खास ग्रेस पीरियड दिया है. इस दौरान बिना किसी जुर्माने के देश छोड़ा जा सकता है. यह सुविधा 26 जुलाई 2025 से शुरू हुई है और सभी प्रकार के विजिट वीजा धारकों के लिए मान्य है. आइए जानते हैं कि इस अवधि में क्या करना है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
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सऊदी अरब में रह रहे भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. जिन लोगों का वीजा खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है, उन्हें सरकार ने 30 दिन का खास ग्रेस पीरियड दिया है. इस दौरान वे बिना किसी जुर्माने के देश छोड़ सकते हैं. सऊदी अरब की पासपोर्ट विभाग (Jawazat) ने यह घोषणा की है और बताया है कि यह राहत 26 जुलाई 2025 से शुरू हुई है और अगले 30 दिनों तक मान्य रहेगी.
किसे मिलेगा इस छूट का फायदा?
यह छूट सभी प्रकार के विजिट वीजा धारकों पर लागू होगी. चाहे वीजा परिवार का हो, टूरिस्ट वीजा हो, बिज़नेस वीजा हो या सिंगल और मल्टीपल-एंट्री वीजा हो – सभी को इसका लाभ मिलेगा. इसका मतलब यह है कि अगर कोई भारतीय या अन्य देश का नागरिक इस समय सऊदी अरब में है और उसका वीजा खत्म हो चुका है, तो वह इस अवधि में बिना किसी फाइन के देश छोड़ सकता है.
क्या कर सकते हैं वहां मौजूद भारतीय
सबसे पहले वीज़ा एक्सपायर होने वाले सभी भारतीय इस 30‑दिन की छूट का लाभ उठा सकते हैं.
इसके लिए महत्त्वपूर्ण है कि वे Absher पोर्टल पर “Tawasul” सेवा के माध्यम से फॉर्म सबमिट करें.
साथ ही यदि कोई ओवरस्टे फाइन या प्रशासनिक शुल्क शेष है, तो उसे पूर्व में चुका देना अनिवार्य है
क्या वीजा बढ़ाया जा सकता है?
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ग्रेस पीरियड केवल देश छोड़ने के लिए है. इस दौरान आप अपने वीजा की अवधि नहीं बढ़ा सकते और न ही इसे नवीनीकृत करवा सकते हैं. अगर आप 30 दिन की समय सीमा खत्म होने के बाद भी सऊदी अरब में रहते हैं, तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है, डिपोर्टेशन हो सकता है और भविष्य में सऊदी अरब में प्रवेश पर पाबंदी भी लग सकती है.
यह फैसला क्यों लिया गया?
सऊदी अरब सरकार ने यह कदम वहां फंसे प्रवासियों की मदद के लिए उठाया है. कई लोग ऐसे हैं जो वीजा खत्म होने के बाद भी समय पर देश नहीं छोड़ पाए थे. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह राहत दी है ताकि सभी लोग कानूनी तरीके से बिना किसी परेशानी के बाहर निकल सकें.
कार्रवाई के निर्देश
- Absher प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करें.
- Tawasul सेवा के माध्यम से “Final Exit Request” सबमिट करें.
- सभी ओवरस्टे दंड और फीस का भुगतान करें.
- अपनी उड़ान की व्यवस्था करें और निर्धारित समय सीमा में देश छोड़ें.
- किसी जटिल स्थिति में भारतीय दूतावास से संपर्क करें
क्या करें अगर कोई समस्या आए?
अगर इस प्रक्रिया के दौरान आपको कोई परेशानी आती है, तो आप भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट से संपर्क कर सकते हैं. वे आपको जरूरी मदद और मार्गदर्शन देंगे.
अगर आप सऊदी अरब में हैं और आपका वीजा खत्म हो चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है जिसमें आप बिना जुर्माना भरे देश छोड़ सकते हैं. बस यह सुनिश्चित करें कि आप समय सीमा खत्म होने से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें.
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