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Kadak Baat : Kejriwal के वकील की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा-पहले ईमेल करें

केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में भी फंस गए हैं। सिंघवी की दलील पर कोर्ट ने ईमेल पर जवाब मांगा है।

Created By: शबनम
14 Aug, 2024
( Updated: 14 Aug, 2024
09:26 PM )
Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal जेल से बाहर आने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी के जरिए नई नई दलीलें रखवा रहे हैं। जैसे ही सिसोदिया को जमानत मिली।  केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गए। सीबीआई केस में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जमानत की अपील कर डाली। इसी बीच सिंघवी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसी टिप्पणी कर दी। जिससे सिंघवी साहब के भी पसीने छूट गए।

दरअसल केजरीवाल की ओर से मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के सामने पेश हुए सिंघवी ने  दलील रखते हुए कहा कि सेक्शन 45 (पीएमएल) के तहत तीन जमानत आदेश हैं और यह जमानत याचिका बिना सेक्शन 45 के है।  सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीजेआई से कहा, 'ईमेल भेजिए.'  यानी की सिंघवी की तरफ से जो भी बातें की गई उसको लेकर जज साहब सख्त हो गए। तुरंत छूटते ही पूछ लिए क्यों केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। आप ईमेल भेजिए जज विचार करेंगे। ऐसे में अब सीबीआई की कोर्ट के आगे अपने सारे सबूत रखेगी।बताएगी कि क्यों और कैसे केजरीवाल को उसने आखिरी वक्त पर गिरफ्तार किया है।  हालांकि हाईकोर्ट पहले ही केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को वैध मान चुका है हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ साफ कहा था कि ।

"CBI की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं थी। गिरफ्तारी की वजह आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो द्वारा गवाहों को प्रभावित होने से बचाना था केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं है गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथमदृष्टता इस तथ्य से सिद्ध होता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सके। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पद पर सम्मान करते हुए जांच एजेंसी ने संदेह और सावधानी के साथ काम किया "। 

हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए केजरीवाल की सीबीआई केस में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सिसोदिया को जमानत मिल गई तो उन्हें भी मिल जाएगी। लेकिन  जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी की हैं।  उससे हालात बता रहे हैं कि केजरीवाल के केस में पेंच फंस सकता है। क्योंकि सीबीआई ना सिर्फ नई शराब नीति बनाने से लेकर गोवा तक हवाला कारोबार के जरिए करोड़ रुपये पहुंचाने के सबूत लेकर खड़ी है। बल्कि जांच एजेंसियों ने केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन तक बता दिया है। तो ऐसे में अब उम्मीद कम है कि ईडी केस में अंतरिम जमानत मिल गई तो केजरीवाल को सीबीआई केस में भी जमानत मिल पाएगी।

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