Advertisement

Kadak Baat : सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह फंस गए केजरीवाल, CBI के दांव से फंस गई जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है

Created By: शबनम
15 Aug, 2024
( Updated: 03 Dec, 2025
10:20 AM )
Kadak Baat : सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह फंस गए केजरीवाल, CBI के दांव से फंस गई जमानत

Kadak Baat : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आज कोर्ट में फूट फूटकर रो रहे होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमीन हिला देने वाला फैसला सुना दिया है। केजरीवाल को उम्मीद थी आज किसी भी हाल में जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन सीबीआई ने ऐसा पेंच फंसाया सुप्रीम कोर्ट ने छुटते ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इसके आगे सख्त टिप्पणी करते हुए जो बातें कहीं उसने शराब घोटाले में शामिल तमाम नेताओं में भगदड़ मचा दी है। तो सीबीआई के खेल पर खुलासा करें, उससे पहले कोर्ट ने सिंघवी की दलील पर क्या सख्त टिप्पणी की।बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि -हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं हम नोटिस जारी करेंगे। सीबीआई का पक्ष भी जान लिया जाए।

SC से केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका 

यानी की अब सु्प्रीम कोर्ट सीबीआई की दलील सुनेगा, सीबीआई के सबूत देखेगा, उसके बाद फैसला लेगा। इसके लिए बकायदा सीबीआई को कोर्ट ने नोटिस दिया है। बस ये नोटिस देखते ही ना सिर्फ केजरीवाल के धड़कने बढ़ गई बल्कि सिंघवी की हालत भी खराब हो गई। क्योंकि सिंघवी भी जानते है कि सीबीआई सबूतों की पोटली लेकर खड़ी है और ये सबूत बता रहे हैं कि कैसे शराब घोटाला में केजरीवाल का रोल रहा।कैसे 100 करोड़ की वसूली हुई है और कैसे गोवा चुनाव में हवाला कारोबारियों के जरिए 45 करोड़ रुपये पहुंचाए गए। किन किन लोगों का इस शराब नीति में कैसे रोल रहा इसका खुलासा अब सीबीआई कोर्ट में करेगी और केजरीवाल का खेल एक झटके में उलझ जाएगा।

सारे उम्मीदें टूट जाएंगी क्योंकि केजरीवाल को उम्मीद थी कि  ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। सिसोदिया को भी जमानत दे दी है, तो उन्हें भी असानी से जमानत मिल जाएगी। लेकिन खेल ऐसा पलटा सबकुछ उथल पुथल मच गया। केजरीवाल के वकील की तरफ से वही दलीलें दी गई जो सिसोदिया की जमानत में दी गई थी। सिंघवी की तरफ से कहा गया कि -उनके पक्ष में 3 बार जमानत के आदेश दिए जा चुके हैं इसमें सेक्शन 45 भी शामिल है पीएमएलए ने मई में अंतरिम आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद पीएमएलए से जून में नियमित जमानत मिली थी लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी।

अब ऐसी ही दलील सिसोदिया के मामले में भी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुकदमें में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और सिसोदिया को जमानत भी नहीं जा रही है। ऐसे में इन दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को तुरंत जमानत दे दी लेकिन केजरीवाल का खेल फंस गया। अब 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, सीबीआई सबूत पेश करेगी। और फिर साफ होगा कि केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। वैसे हाईकोर्ट पहले ही केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को वैध बता चुका है और हाईकोर्ट ने सबूत देखने के बाद साफ शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा था कि -CBI की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं थी उनकी गिरफ्तारी ना तो बिना कारण के हुई है ना अवैध है।

हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी सबूतों देखने के बाद की केजरीवाल की याचिका खारिज खर दी तो ऐेसे में अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का दांव सीएम साहब की कुर्सी हिला सकता है। 

यह भी पढ़ें

Tags

Advertisement

टिप्पणियाँ 0

LIVE
Advertisement
Podcast video
'मुसलमान प्रधानमंत्री बनाने का प्लान, Yogi मारते-मारते भूत बना देंगे इनका’ ! Amit Jani
Advertisement
Advertisement
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज़
होम वीडियो खोजें