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चंडीगढ़ में पीएम मोदी ने 3 नए आपराधिक क़ानूनों को राष्ट्र को किया समर्थन, अपराध पर तेज़ी से लगेगी लगाम

तीन नए आपराधिक क़ानूनों को पीएम मोदी ने देश को समर्पित कर दिया है। इन क़ानूनों का मक़सद क़ानूनी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और ज़रूरतों के अनुकूल बनाना है। इस दौरान अमित शाह ने कहा आज का दिन हमारी आपराधिक प्रणाली में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा।

Created By: शबनम
04 Dec, 2024
( Updated: 06 Dec, 2025
02:16 AM )
चंडीगढ़ में पीएम मोदी ने 3 नए आपराधिक क़ानूनों को राष्ट्र को किया समर्थन, अपराध पर तेज़ी से लगेगी लगाम
महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने चंडीगढ़ में बड़ा ऐलान कर दिया।  जिससे देशभर के अपराधियों में कोहराम मच गया।क्योंकि इस बार पीएम मोदी और अमित शाह ने तीन ऐसे तगड़े क़ानून देश में लागू कर दिए हैं। जिससे ना अपराध बचेगा। ना अपराधी। क्योंकि अब एक्शन ऑन द स्पॉट होगा। क़ानूनी कार्रवाई सख़्ती से चलेगी।  दरअसल 


पीएम मोदी ने देश में तीन नए आपराधिक क़ानून लागू किए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है।

बता दें इस क़ानून के लागू होने से अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा। और अपराध का जल्द से जल्द हिसाब किताब हो जाएगा। क्योंकि पहले ऐसे  क़ानून थे। कि पीड़ित इंसाफ़ के लिए पूरी जिंदगी काट देता था। कई केसों में तो FIR तक दर्ज नहीं की जाती थी। क्योंकि देश में 160 साल पुराने क़ानून चले आ रहे थे। जो नागरिकों की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। लेकिन अब पीएम मोदी दो कानून लेकर आए हैं। ये क़ानून भारतीयों को न्याय और सुरक्षा दिलाने के लिए बनाए गए हैं। इन क़ानूनों को लागू करते हुए पीएम मोदी ने सरकार के सभी विभागों से आग्राह किया है कि हमारे प्रशासन से ग़ुलामी के सभी चिन्हों को समाप्त कर नए भारत की सोच को प्रत्यापित करना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इन तीन क़ानूनों के बारे में बारिकी से जानकारी दी बताया कि कितने मंथन के बाद इन तीन क़ानून को अमलीमा पहनाया गया। 

बता दें कि पीएम मोदी ने इन तीनों क़ानूनों को चंडीगढ़ के कार्यक्रम में देश को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तीनों क़ानूनों को लेकर आयोजित की गई प्रदर्शनी का जायज़ा भी लिया। पीएम मोदी के साथ साथ इस मौक़े पर गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे..बता दें की तीनों नए आपराधिक क़ानूनों को 1 जुलाई को देशभर में लागू किया गया था इसका मक़सद क़ानूनी प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और समसामयिक समाज की ज़रूरतों के अनुकूल बनाना है.. 

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