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'मैंने क्या उल्लंघन किया है?' तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

CJP के तिरंगा मार्च के बीच दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने BNSS की धारा 163 का हवाला देते हुए इसे एहतियाती कार्रवाई बताया. दीपके ने सवाल उठाया कि जब वह सेंट्रल पार्क पहुंचे ही नहीं, तो उन्हें किस उल्लंघन के तहत हिरासत में लिया गया.

Image Source: IANS
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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित तिरंगा मार्च को लेकर हलचल तेज हो गई है. मार्च के बीच दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया है. जानकारी के मुताबिक, दिपके अपने घर से कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क जाने के लिए निकले थे, तभी पुलिस की टीम ने उन्हें रोक लिया और अपने साथ ले गई. इस दौरान पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 का हवाला दिया.

हिरासत में लिए जाने पर पुलिस से सवाल करते रहे दीपके

अभिजीत दिपके को जब हिरासत में लिया गया, उस समय मौके पर बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी मौजूद थे. दीपके ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर उन्होंने किस नियम का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि वह अकेले हैं और बाकी लोग मीडिया के सदस्य हैं. दिपके का कहना था कि जब सेंट्रल पार्क जाने पर रोक है, तो घर से निकलने से पहले ही उन्हें क्यों हिरासत में लिया जा रहा है. इस पर पुलिसकर्मियों ने बताया कि उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया जा रहा है. इस घटनाक्रम ने CJP के तिरंगा मार्च को लेकर दिल्ली में जारी तनाव को और चर्चा में ला दिया है.

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मार्च से पहले पुलिस ने दिया था नोटिस

दिल्ली पुलिस ने इससे पहले भी अभिजीत दीपके से तिरंगा मार्च नहीं निकालने की अपील की थी. पुलिस की एक टीम उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी और बिना अनुमति मार्च निकालने को लेकर उन्हें नोटिस दिया था. पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की बात सामने आई है.

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यह भी पढ़े: बिना परमिशन यात्रा निकाली तो होगी गिरफ्तारी! 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम से पहले दिल्ली पुलिस ने दिपके के घर पहुंचकर थमाया नोटिस

सेंट्रल पार्क के आसपास सुरक्षा सख्त

CJP के प्रस्तावित तिरंगा मार्च को देखते हुए कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली पुलिस लोगों से वहां नहीं जाने की अपील कर रही है. इसकी वजह इलाके में BNSS की धारा 163 लागू होना बताया गया है.

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बताते चलें कि इस धारा के तहत सक्षम अधिकारी किसी संभावित खतरे या सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. हालांकि, इस मामले में लागू आदेश की सटीक शर्तों की जानकारी के बिना प्रतिबंधों का दायरा तय नहीं माना जा सकता है. फिलहाल, अभिजीत दीपके की हिरासत और तिरंगा मार्च को लेकर दिल्ली में स्थिति पर नजर बनी हुई है.

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