सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण कम कर दिया, बढेगा टकराव !
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि देरी होने पर उचित कारण दर्ज करने होंगे और संबंधित राज्य को सूचित करना होगा
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