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शामली में नाम के साथ जाति लिखने को लेकर बदला नियम, ऐसा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, सीएम योगी के आदेश पर पुलिस सख्त

शामली पुलिस प्रशासन ने आदेश के अनुपालन के लिए कमर कस ली है. ट्रैफिक पुलिस को विशेष रूप से सतर्क किया गया है. पुलिस अधीक्षक (एसपी) शामली नरेंद्र प्रताप ने वायरलेस के माध्यम से सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की सघन जांच की जाए. अगर किसी वाहन पर जातीय नाम पाया गया, तो वाहन मालिक के खिलाफ चालान के साथ-साथ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी.

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23 Sep 2025
( Updated: 11 Dec 2025
02:11 PM )
शामली में नाम के साथ जाति लिखने को लेकर बदला नियम, ऐसा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, सीएम योगी के आदेश पर पुलिस सख्त
Image_@myogiadityanath

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद जनपद शामली में वाहनों पर जाति संबंधी नाम लिखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब किसी भी वाहन पर जाट, ब्राह्मण, गुर्जर, प्रजापति, ठाकुर या अन्य किसी जातीय पहचान को दर्शाने वाले नाम लिखना गैरकानूनी होगा.

जातीय नाम लिखने पर पूर्ण प्रतिबंध

इस आदेश के तहत पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और सख्ती से नियमों का पालन कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि गाड़ियों पर जातीय नाम लिखने की परंपरा समाज में भेदभाव और तनाव को बढ़ावा देती है. कई बार ऐसी पहचान के कारण आपसी विवाद, झगड़े और नफरत फैलने की घटनाएं सामने आई हैं. इसे देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाया है.

नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वाहनों पर सिर्फ निर्धारित नंबर प्लेट ही होनी चाहिए, और जाति से जुड़ा कोई भी नाम, स्टिकर या स्लोगन नहीं लिखा जा सकता. इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

शामली पुलिस प्रशासन ने आदेश के अनुपालन के लिए कमर कस ली है. ट्रैफिक पुलिस को विशेष रूप से सतर्क किया गया है. पुलिस अधीक्षक (एसपी) शामली नरेंद्र प्रताप ने वायरलेस के माध्यम से सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की सघन जांच की जाए. अगर किसी वाहन पर जातीय नाम पाया गया, तो वाहन मालिक के खिलाफ चालान के साथ-साथ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी.

गाड़ियों पर सिर्फ नंबर प्लेट ही मान्य होगी

पुलिस का कहना है कि नियमों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. गाड़ियों पर सिर्फ नंबर प्लेट ही मान्य होगी, और कोई भी अतिरिक्त स्टिकर या लेखन गैरकानूनी माना जाएगा. एसपी नरेंद्र प्रताप ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें.

उन्होंने कहा कि यह आदेश समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है. गाड़ियों पर जातीय नाम लिखने से न केवल सामाजिक तनाव बढ़ता है, बल्कि कानून-व्यवस्था भी प्रभावित होती है. पुलिस की इस चेतावनी के बाद वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया है. कई लोग पहले ही अपनी गाड़ियों पर लिखे जातीय नाम हटाने में जुट गए हैं.

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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में जगह-जगह चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. पुलिस की टीमें सड़कों पर गाड़ियों की जांच करेंगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी. इस कदम से न केवल सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सड़कों पर अनुशासन भी सुनिश्चित होगा.

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